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कोविड से बचनें अनिवार्य रूप से करें नियमों का पालन,नही तो जुर्माना का प्रावधान- कलेक्टर

ByPrompt Times

Jul 20, 2020
छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी(Chhattisgarh DGP DM Aawasthi News) का वीडियो आया सामने

बलौदाबाजार | छत्तीसगढ़ में लगातर कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की सँख्या में लगातार वृद्धि के चलते राज्य सरकार ने एक नयी दिशा निर्देश कोरोना से बचाव के लिये जारी किया हैं। राज्य सरकार आदेशों का पालन करतें हुए कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने इस संबंध में विस्तृत आदेश जारी कर दिया गया हैं। नये आदेशानुसार महामारी रोग अधिनियम 1897 के धारा 2,3,एवं 4 से निर्मित छत्तीसगढ़ महामारी रोग कोविड 19 विनियम 2020 के अनुसार कोविड के संक्रमण के प्रसार के रोकथाम के लिये सभी नागरिकों को रक्षात्मक उपायों को अनिवार्य रूप से पालन करना घोषित किया हैं। नियमों का पालन नही करने पर जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया हैं। जिसके अनुसार सभी सार्वजनिक स्थलों,अस्पताल,बाज़ार,भीड़ भाड़ वाले जगहों,गली एवं सड़क में निकलने पर प्रत्येक व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करना हैं। सभी प्रकार के कार्यस्थल,फैक्ट्री, दुकानों,व्यवसायिक संस्थानों में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारियों, व्यक्तियों एवं दोपहिया एवं चारपहिया वाहनों में यात्रा करने वाला सभी यात्रियों को मास्क का उपयोग करनाअनिवार्य किया गया हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित किया गया हैं। दुकानों, बैंको एवं अन्य प्रकार के व्यवसायिक संस्थाओं में डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करें। मास्क के लिये कपड़े से बना सामान्य मास्क, N95, सादा गमछा, साफ  सुथरा रूमालों का भी उपयोग किया जा सकता हैं। इसके साथ ही होम क्वारेंटाईन में रखने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा प्राप्त जारी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना हैं।इन नियमों का उल्लंघन करने पर अब से कड़ी कार्रवाई किये जाने हेतु जुर्माना का प्रावधान किया गया हैं। सार्वजनिक स्थलों में मास्क फेस कवर नही पहनने की स्थिति में 100 रुपये, होम क्वारेंटाईन नियमों  के उल्लंघन पर 1 हज़ार रुपये, दुकानों व्यवसायिक एवं अन्य संस्थाओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नही करने पर 200 रुपये का जुर्माना किया जायेगा। इसके लिए आज सभी एसडीएम,तहसीलदार, नायब तहसीलदार,एवं नगरीय प्रशासन पुलिस प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया हैं। किसी भी व्यक्तियों के द्वारा इन नियमों का पालन एवं उल्लंघन करने पर महामारी अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता के धारा 188 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया हैं।

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