रायपुर। राज्य शासन के कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्यानिकी फसलों में पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर तक निर्धारित की गई थी। अंतिम तिथि खत्म हो गई है, लेकिन अधिकांश किसान धान खरीदी की प्रक्रिया में व्यस्त होने के कारण फार्म जमा नहीं कर पाए हैं। इसके चलते किसानों ने शासन से रबी फसल के लिए मांगी गई जरूरी हस्ताक्षर फार्म की तिथि बढ़ाने की मांग की है, ताकि बीमा में शामिल होने वाले किसानों को जरूरी कागजात समय मिल जाए। शासन ने उनकी मांग को सुन लिया है।
उद्यानिकी फसलों की खेती कर रहे किसानों को विपरीत मौसम जैसे कम और अधिक तापमान, बीमारी अनुकूल मौसम, कीट व्याधियों का प्रकोप, कम या अधिक वर्षा की स्थिति निर्मित होने ओला वृष्टि एवं चक्रवाती हवाएं आदि से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2020-21 लागू की है। बीमा में शामिल नहीं होने वाले किसानों से स्वीकृति फार्म मांगा गया है।
- दोनों तरह के कृषकों को जमा करना होगा फार्म
रबी फसल के लिए वर्तमान में रायपुर जिला अंतर्गत बीमा कराने वाले कृषकों को अधिसूचित फसल (टमाटर, पत्तागोभी, फूलगोभी, प्याज, बैगन, आलू) के अनुसार निर्धारित ऋणमान का पांच प्रतिशत प्रीमियम राशि कृषक अंश के रूप में ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के कृषकों को जमा करानी होगी। अऋणी कृषक फसल लगाने का प्रमाण पत्र, नक्शा, खसरा, आधार कार्ड अपने बैंक पासबुक की छायाप्रति, जिसमें आइएफएससी कोड इत्यादि का उल्लेख हो, जमा कर बीमा करा सकते हैं।
- च्वाइस सेंटर में अधिकृत
उद्यानिकी विभाग के मुताबिक, बीमा के संबंध में अधिक जानकारी के लिए बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के अधिकृत कर्मचारी के पास जमा करना होगा। बीमा कराने के लिए च्वाइस सेंटर, बजाज एलायंज जनरल इंश्योरेंस कंपनी के प्रतिनिधि, लोक सेवा केंद्र, बैंक शाखा सहकारी समिति को अधिकृत किया गया है।