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जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के दिए आदेश

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Apr 7, 2021
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने 18 अप्रैल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई के दिए आदेश

जम्मू: कोविड-19 के मामले बढऩे के बीच जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने सोमवार को 18 अप्रैल तक अदालतों में शारीरिक उपस्थिति के साथ सुनवाई स्थगित करने का आदेश दिया। यह आदेश उच्च न्यायालय, जिला एवं निचली अदालतों के साथ-साथ अधिकरण पर भी लागू होगा। साथ ही, यह आदेश केंद्र शासित लद्दाख में भी प्रभावी होगा, जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है।

हालांकि, तीन पृष्ठों के आदेश में कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के अलावा दोनों पक्षों के वकीलों की सहमति मिलने पर मामलों की शारीरिक उपस्थिति के साथ सुनवाई भी की जा सकती है।

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