04-अक्टूबर-2021 | झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार से कई पाबंदियों के साथ फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। फिजिकल कोर्ट के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने नियम (एसओपी) जारी कर दिए हैं। नए नियम के अनुसार, कोर्ट रूम में प्रवेश के लिए वकीलों को ई-पास बनाना होगा। ई-पास जेनरेट नहीं होने पर वकीलों को अपना आई कार्ड और वकालतनामा दिखाना अनिवार्य होगा। इसके बाद ही कोर्टरूम में प्रवेश की अनुमति मिलेगी।
इन्हें मिलेगी छूट
बिना ई-पास के कोई भी वकील, अधिवक्ता लिपिक और दूसरे लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वकीलों के अलग-अलग कोर्ट के लिए भी ई-पास बनाना होगा। ई-पास हाईकोर्ट ही जारी करेगा। सिर्फ महाधिवक्ता, बार कौंसिल के अध्यक्ष, एडवोकेट एसोसिएसन, बार एसोसिएसन के अध्यक्ष को छूट दी गयी है।
हर कोर्ट के लिए अलग पास बनाना होगा, एक साथ केवल चार को प्रवेश
न्यायालय कक्ष में एक साथ सिर्फ चार वकीलों के ही प्रवेश की छूट दी गयी है। इसमें दोनों पक्षों के एक-एक सीनियर और एक जूनियर वकील रहेंगे। जरूरत पड़ने पर अधिवक्ता लिपिक को संबंधित फाइल और जर्नल के साथ प्रवेश दिया जा सकता है। इसके लिए संबंधित न्यायालय की अनुमति जरूरी होगी। वकीलों को एक केस में बहस पूरी करने के बाद कोर्ट रूम से बाहर निकलना होगा और वेटिंग प्लेस में जाना होगा। यदि किसी वकील का एक से अधिक केस में सुनवाई है तो उसे हर कोर्ट के लिए अलग-अलग ई-पास बनाना होगा। कोई व्यक्ति यदि खुद अपना मुकदमा लड़ना चाहता है (इन पर्सन) तो उसके भी ई-पास लेना अनिवार्य होगा। जिन अधिकारियों को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश दिया गया है, उन्हें भी विशेष पास संबंधित अधिवक्ता के अधिकृत करने के बाद पास जारी किया जाएगा। कोर्ट की अनुमति के बाद ही न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति रहेगी।
अधिकृत द्वार से ही प्रवेश करना होगा
वकीलों और सभी संबंधित लोगों को अधिकृत द्वार से ही प्रवेश करना होगा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। मास्क और हैंड सेनेटाइजर भी सभी को रखना होगा। गेट पर ही सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और तामपान की जांच की जाएगी। मानकों पर सही उतरने वालों को ही न्यायालय में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। कोरोना के लक्षण वालों को प्रवेश नहीं मिलेगा।
यूनिफॉर्म में न्यायालय आना जरूरी
फिजिकल कोर्ट में सभी वकीलों को पूरे यूनिफॉर्म और गाउन पहनकर ही प्रवेश करने की अनुमति रहेगी। कोरोना का संक्रमण शुरू होने और वर्चुअल कोर्ट में वकीलों को बिना यूनिफॉर्म के भी पक्ष रखने की अनुमति दी गयी थी, लेकिन इसे अब समाप्त कर दिया गया है। सभी के लिए पूरा यूनिफॉर्म अनिवार्य रहेगा।
वकीलों के विरोध के बाद संशोधन
फिजिकल सुनवाई में वकीलों के लिए ई पास आवश्यक किए जाने का हाईकोर्ट के वकीलों के विरोध के बाद फिजिकल सुनवाई के लिए बने नियमों में हाईकोर्ट ने संशोधन कर देर रात संशोधित एसओपी जारी कर दी। इसमें ई-पास जेनरेट नहीं होने पर वकीलों को अपना पहचान पत्र या कोर्ट में सूचीबद्ध केस का नंबर और वकालतनामा दिखाने के बाद प्रवेश मिलेगा। अब असिस्टेंट सोलेसिटर जेनरल को भी ई पास की जरूरत नहीं होगी। महाधिवक्ता कार्यालय के कर्मचारियों को अपना पहचान पत्र दिखा कर ही प्रवेश करना होगा। इसके पहले एडोवेकट एसोसिएशन एसओपी का विरोध किया था और वकीलों के लिए ई पास की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की थी। एसओपी में संशोधन के लिए एसोसिएशन की अध्यक्ष ऋतु कुमार, महासचिव नवीन कुमार एवं कोषाध्यक्ष धीरज कुमार ने रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा था।
Source:-हिंदुस्तान