15-सितम्बर-2021 | हरियाणा के खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के एक उप-निरीक्षक द्वारा डिपो होल्डर को लाइसेंस जारी करने की एवज में 10 हजार रुपए रिश्वत लेने का दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने 10 वर्ष की कैद व 50 हजार रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है।हरियाणा राज्य चौकसी ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि गुरूग्राम जिला के गांव हेलीमंडी निवासी सोनू सिंह ने शिकायत दी थी कि खाद्य, नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का उप-निरीक्षक नितेश रोहिल्ला उसको डिपो होल्डर का लाइसेंस देने की एवज में 10 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने पर राज्य चौकसी ब्यूरो ने नितेश को 10 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था।