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‘पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला सही’, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन

18 मार्च 2023 |  अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) की ओर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है. पुतिन पर आरोप लगाया गया है कि रूस के हमले की वजह से यूक्रेन के हजारों बच्चों को निर्वासित होना पड़ा है.

रूस के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी से जुड़े मामले पर पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध अपराध किया हैं. हालांकि, रूस ने राष्ट्रपति  पुतिन पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है.

गिरफ्तारी वारंट जारी करने का फैसला सही
वहीं रूस के राष्ट्रपति के लिए जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर यह स्पष्ट नहीं है कि क्या रूस का अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) का मेंबर के तौर पर शामिल न होना इसका परिणाम है. इस पर रूस के प्रवक्ता दमित्री पेसकोव ने कहा कि रूस के अलावा दुनिया में कई ऐसे अलग-अलग देश है, जो इस अदालत के अधिकार क्षेत्र को मान्यता नहीं देतें है, इसलिए कानूनी रूप में देखें तो ये कोर्ट का फैसला आमान्य है.

दूसरी और यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी आक्रमण के बाद से 16 हजार से अधिक यूक्रेनी बच्चों को रूस भेज दिया गया है. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पुतिन ने ICC में शामिल 120 देशों में से एक देश पर आक्रमण किया है, इसलिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. मेरे ख्याल से उनके खिलाफ गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का फैसला सही था.

गिरफ्तारी वारंट फॉरेंसिक साक्ष्य पर आधारित
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने गिरफ्तारी को लेकर कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है, जिससे ऐतिहासिक जिम्मेदारी शुरू होगी. वहीं एएफपी के रिपोर्ट के मुताबिक ICC के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कहा कि गिरफ्तारी वारंट फॉरेंसिक सबूतों, जांच और दो व्यक्तियों के बयान के आधार पर निर्धारित किया गया है. करीम खान ने कहा कि हमने जो सबूत पेश किए, वे बच्चों के खिलाफ अपराधों पर केंद्रित थे.

बच्चे हमारे समाज का सबसे कमजोर हिस्सा हैं. पश्चिम से यूक्रेन के सहयोगियों ने भी ब्रिटेन के फैसले का स्वागत करते हुए इस कदम की सराहना की, जबकि यूरोपीय संघ ने कहा कि वारंट अभी शुरुआत है.

सोर्स :-“ABP न्यूज़                                             

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