23 नवंबर 2022 | राज्य में माइनिंग मुद्दे पर पंजाब सरकार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बिना पर्यावरण मंजूरी के किसी भी निजी ठेकेदार के खनन पर रोक लगा दी है। जानकारी के अनुसार फिरोजपुर ब्लॉक-3 में चल रहे माइनिंग साइट्स का मामला कोर्ट पहुंचा था. निजी ठेकेदार ने कोर्ट में सरकार पर अवैध खनन करने का आरोप लगाया।
निजी ठेकेदार का कहना है कि पंजाब सरकार से पर्यावरण मंजूरी अभी भी ठेकेदार के नाम पर है और सरकार के नाम पर पर्यावरण मंजूरी करने का काम अभी भी चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार अवैध खनन कर रही है। हाईकोर्ट ने आज स्पष्ट किया कि जब तक सरकार के नाम पर माइनिंग साइटों की इन्वायरमेंट क्लीयरेंस नहीं हो जाती तब तक निजी ठेकेदार किसी भी माइनिंग साइटों पर माइनिंग नहीं करेगा।
सोर्स :-” पंजाब केसरी”