26 जुलाई 2022 | केंद्र सरकार के वाहन सर्वर की विदिशा में हुए सफल ट्रायल के बाद बुधवार से इस व्यवस्था को इंदौर सहित पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। भोपाल में प्रदेशभर के आरटीओ अधिकारियों को इस संबध में प्रशिक्षण देने के साथ डीलराें को भी इसका प्रशिक्षण दे दिया गया है। अभी यह व्यवस्था नए वाहनों के लिए शुरू हो रही है।
एआरटीओ हृदयेश यादव ने बताया कि अभी नए वाहन ही इस सर्वर पर पंजीकृत किए जाएंगे। पुराने वाहनों के लिए व्यवस्था अभी देरी से शुरू की जाएगी। नई व्यवस्था में काम तेजी से हो जाएगा। डीलरों के यहां पर काम हो जाएगा। लोगों को आरटीओ आने की जरूरत ही नहीं होगी। इसके अलावा वाहन सर्वर की व्यवस्था लागू होते ही प्रदेश में डीलरों को वाहन पंजीयन करवाने के अधिकार मिल जाएंगे।
इसके अलावा उन्हें एक प्रमुख अधिकार यह भी मिल जाएगा कि वह अपने शहर में बेचे वाहन को प्रदेश के किसी जिले के आरटीओ में पंजीयन करवा सकेंगे। प्रदेश के बड़े शहरों के लिए यह काफी फायदेमंद होगा। इंदौर में लगभग हर बड़ी कार कंपनी के शोरुम उपलब्ध है। यहां पर कंपनी द्वारा निर्मित सभी माडल मिल जाते है। दूसरे जिले के लोग इंदौर से वाहन लेते है। इससे उन्हें फायदा हो जाएगा। इंदौर से हर माह करीब 300 अस्थाई पंजीयन प्रमाण पत्र जारी होते है।
वाहनों का इश्याेरेंस पालिसी का सत्यापन आइआरडीए की वेबसाइट से जाएगा। इश्योरेंस का फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा।
– चेचिस और इंजन नंबर यूनिक हो जाएंगे। देश के किसी भी राज्य में उस चेचिस या इंजन नंबर पर वाहन का पंजीयन नहीं हाे सकेगा।
– सारी जानकारी आनलाइन होगी, दस्तावेजों की एक कापी आरटीओ जाएगी, जहां पर केवल सत्यापन होगा। पंजीयन डीलर के यहां हो जाएगा
– केंद्र सरकार ने नई गाड़ियों के लिए भारत सीरीज बीएच में पंजीयन की व्यवस्था लागू की है। वह प्रदेश में लागू हो जाएगी। इसके तरह एक राष्ट्र एक क्रमांक (वन नेशन वन नंबर) के तहत प्रदेश में जिस वाहन का पंजीयन भारत सीरीज बीएच में होगा, उस वाहन के मालिक को दूसरे राज्य में जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना पड़ेगा और न ही नया क्रमांक लेने की जरूरत पड़ेगी। अभी हर राज्य में जाने पर वहां पर वाहन को पंजीयन शुल्क देकर उस राज्य का क्रमांक लेना होता है।