अगस्त 30 2023 ! इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने में कभी-कभी गलतियां हो जाती है ऐसी स्थिति में आयकर विभाग आपको नोटिस जारी कर सकता है। अक्सर आयकर विभाग की ओर से मिले नोटिस को लोग नकारात्मक रूप में देखते हैं जो गलत है।
आईटीआर को बिल्कुल संशोधित कर सकते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत, करदाताओं को अपने आईटी रिटर्न को संशोधित करने का अधिकार देता है। टैक्स नोटिस प्राप्त करने के बाद भी, करदाता अपने आईटी रिटर्न में यदि को गलती हो गई हो तो उन विसंगतियों को ठीक करने के लिए इस प्रावधान का उपयोग कर सकते हैं।
वर्ष की समाप्ति से तीन महीने पहले या मूल्यांकन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, किसी भी समय संशोधित किया जा सकता है।
संशोधित रिटर्न दाखिल करने में आयकर विभाग कोई शुल्क या जुर्माना नहीं लगाता। हालांकि, आय में संशोधन या टैक्स देनदारी में बदलाव की स्थिति में कुछ ब्याज लगाया जा सकता है।
” सोर्स :– ” जागरण ”
