• April 30, 2024 12:32 am

फ्री राशन के साथ कोटे की दुकानों का सिस्‍टम सुधारने में जुटी योगी सरकार,

4 जुलाई 2022 |सरकार 2.0 के 100 दिन पूरे होने पर गरीबों के  को 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। इस बीच खाद्य विभाग ने राशन की दुकानें चलाने वाले कोटेदारों पर लाइसेंस की शर्त को अनिवार्य रूप से लागू करने की बात कही है।

बदायूं में खाद्य अफसरों ने साफ कर दिया है कि कोटेदारों को यदि कोटा चलाना है तो खाद्य विभाग से भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस संबंध में शासनादेश जारी हो चुका है। लाइसेंस के आवेदन के लिए 100 रुपए शुल्‍क निर्धारित किया गया है। 15 दिन बाद खाद्य अफसर कोटेदारों के लाइसेंस की जांच करेंगे। लाइसेंस न लेने वालों पर कार्रवाई भी की जायेगी।

बदायूं के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 1500 से अधिक सरकारी राशन बिक्री की दुकानें हैं। इन दुकानों के लिये पूर्ति विभाग की ओर से लाइसेंस को पहले ही जारी किया जा चुका है, लेकिन इन्हें अब कोटा चलाने के लिये से भी लाइसेंस जारी कराना होगा। अगर ये लाइसेंस जारी नहीं कराते हैं तो कार्रवाई की जायेगी। खाद्य विभाग के साथ ही पूर्ति विभाग के अधिकारियों ने कोटेदारों से कहा है कि जल्द खाद्य विभाग से भी लाइसेंस जारी करा लें। 

कैसे मिलेगा लाइसेंस
लाइसेंस लेने के लिये को कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। नजदीक के जनसेवा केंद्र से 100 रुपये की ऑनलाइन फीस कटाकर खाद्य विभाग से लाइसेंस जारी करा सकते हैं। 
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी धनंजय पाण्डेय ने बताया कि सभी कोटेदारों को खाद्य सुरक्षा विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी है। कोटेदार जनसेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। नियमानुसार बिना लाइसेंस खाद्य पदार्थों का कारोबार नहीं किया जा सकता है।

Source;-“हिंदुस्तान”  

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