रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शंकर नगर इलाके जोन 3 में रिहायशी भवनों का नियम कानून को तांक में रखकर व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। क्षेत्र के पुरानी रेलवे क्रॉसिंग से लेकर अशोका टावर चौक से राजीव नगर चौक तक अनेकों भवनों में व्यावसायिक प्रतिष्ठान नगर निगम की बिना अनुमति व बिना नक्शा पास के संचालित संचालित हो रहे हैं। साथ ही पूरे क्षेत्र में शाम होते ही लम्बा जाम लगने लगता है ,कुछ प्रतिष्ठानों में तो टू व्हीलर की पार्किंग की व्यवस्था तक नहीं है। जोन क्षेत्र में मेडिकल ,मिठाई,फलफूल और प्राइवेट संस्थानों के ऑफिस संचालित हो रहे हैं।
नगर निगम जोन क्रमांक 3 शंकर नगर में मुख्य सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और कम्युनिटी हॉल हैं, जहां पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। सड़कों पर वाहन पार्किंग होने पर जुर्माना वसूलने का भी प्रावधान होना चाहिए , ताकि क्षेत्र की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर की जा सके।
नगर निगम को म्यूनिसीपल एक्ट के तहत बिना पार्किंग वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से पार्किंग सरचार्ज वसूलने से संबंधित नियमावली तैयार करना चाहिए और पार्किंग की समुचित व्यवस्था हेतु इन प्रतिष्ठानों को नोटिस देना चाहिए। एरिया के जोन क्रमांक 3 शंकर नगर में इस मामले में जब जानकारी ली गयी तो अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं।