08 फ़रवरी 2023 | सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के एक आदेश को खारिज कर दिया। जिसमें एक मॉडल को 2 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया गया था।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने आईटीसी लिडिटेड द्वारा दायर एक याचिका में एनसीडीआरसी के आदेश को खारिज कर दिया और नए सिरे से जांच करने को कहा गया। दरअसल, महिला को अपने दावे के संबंध में सबूत पेश करने का मौका दिया गया था लेकिन वो ऐसा कर पाने में विफल रहीं।
पीठ ने कहा कि कोर्ट ने उनसे (महिला से) अतीत में विज्ञापन और मॉडलिंग असाइनमेंट के बारे में सामग्री पेश करने के लिए कहा था। जिसमें प्रतिवादी पूरी तरह से विफल रही।
क्या है पूरा मामला?
आईटीसी लिमिटेड के पांच सितारा होटल के एक सैलून ने आशना रॉय नामक मॉडल के गलत तरीके से बाल काट दिए थे। जिसके बाद मामला एनसीडीआरसी की चौखट पर पहुंचा और एनसीडीआरसी ने सितंबर 2021 में पीड़िता को बतौर 2 करोड़ रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।
साक्ष्य पर आधारित हो मुआवजा राशि
कोर्ट ने कहा कि दर्द, पीड़ा और आघात को ध्यान में रखकर मुआवजे की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। हालांकि, 2 करोड़ रुपये की राशि अत्यधिक और अनुपातहीन होगी। इसी बीच कोर्ट ने कहा कि एनसीडीआरसी ने एक महिला के जीवन में बालों के महत्व पर चर्चा की थी, लेकिन मुआवजे की मात्रा भौतिक साक्ष्य पर आधारित होनी चाहिए।