• July 3, 2024 11:54 am

पहली से 8वीं तक के बच्चों के प्रमोशन नियमों में बदलाव नहीं, डिटेंशन पॉलिसी पर विराम

9जुलाई 2022 दिल्ली के स्कूलों में पहली से आठवीं तक के बच्चे शैक्षणिक स्तर 2022-23 के लिए आरटीई एक्ट-2009 के तहत लाई गई डिटेंशन पॉलिसी के तहत ही अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। पहली से 8वीं तक के प्रमोशन नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। शिक्षा निदेशालय तीसरी से नौवीं व ग्यारहवीं की प्रमोशन नीति को जारी किया है। ऐसे में डिटेंशन पॉलिसी आने की संभावना पर विराम लग गया है। 

बीते माह ही शिक्षा निदेशालय ने मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011 में संशोधन किया है। ऐसे में कयास लग रहे थे कि इस बदलाव से डिटेंशन पॉलिसी भी लागू की जा सकती है। डिटेंशन पॉलिसी के तहत बच्चे को फेल होने पर उसी क्लास में रोकने का  नियम है। 

अब शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि पहली से आठवीं तक के प्रमोशन नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे छात्र जो कि मिड टर्म और वार्षिक परीक्षा में बैठे हों, उन्हें आरटीई एक्ट 2009 के तहत आई नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। 

9वीं व 11वीं के लिए 33% अंक जरूरी
नौवीं व ग्यारहवीं में 2019 की प्रमोशन पॉलिसी की वापसी हुई है। अब  तीन पीरियोडिक टेस्ट में सेे दो टेेस्ट, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो, सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी, मिड टर्म परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के औसत अंकों के आधार पर रिजल्ट तैयार कर प्रमोट किया जाएगा। छात्र का हर विषय में 33 फीसदी अंक लाना जरूरी है। वहीं नौवीं व ग्यारहवीं की प्रमोशन पॉलिसी में ग्रेस अंक को 15 से घटाकर 10 कर दिया है। 

Source;-“अमरउजाला”  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *