• June 5, 2026 8:25 am

AAP विधायक अमानतुल्लाह खान पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित, ED ने मांगी है 10 दिन की हिरासत

ByPrompt Times

Sep 3, 2024
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संघीय एजेंसी ने कोर्ट से कहा, “अपराध के जरिए हुई आय का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया है और धन शोधन किया गया. नकदी का भी इस्तेमाल किया गया है. इस मामले में जांच एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश की गई.”  

 

जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को आज सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 10 दिन की हिरासत में भेजने का अनुरोध किया गया. राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक अमानतुल्लाह की रिमांड को लेकर फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है.

 

ईडी ने अमानतुल्लाह खान को स्पेशल जज राकेश स्याल के समक्ष पेश कर उन्हें 10 दिन की हिरासत में भेजने का अनुरोध किया. सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने कहा कि अमानतुल्लाह खान का केस से जुड़े अन्य आरोपियों और उनके बीच आमना-सामना कराने की आवश्यकता है. ईडी ने वक्फ बोर्ड में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया है. हालांकि अमानतुल्लाह के वकील विक्रम चौधरी ने कोर्ट से 10 दिनों की हिरासत में भेजने की मांग का विरोध किया है.

घर में तलाशी के बाद MLA की गिरफ्तारी

हालांकि अमानतुल्लाह की ओर से पेश वकील ने मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी. एजेंसी की ओर से आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ओखला इलाके में अमानतुल्लाह खान के घर पर तलाशी लेने के बाद उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया.

 

ईडी ने कोर्ट को बताया कि तलाशी के दौरान अमानतुल्लाह से कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन वह जवाब देने से बचते रहे. इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा. ईडी ने यह भी कहा कि अमानतुल्लाह इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं. एजेंसी ने कहा कि मामले में इस साल 9 जनवरी को पहली चार्जशीट दाखिल की गई. पूरे मामले में वही मुख्य साजिशकर्ता है. समन पर बुलाने के बाद भी वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए.

ED का आरोप, जांच में नहीं कर रहे सहयोग

कोर्ट के समझ ईडी ने कहा कि मामले में आगे की जांच के लिए अमानतुल्लाह को 10 दिनों की हिरासत दी जाए. संघीय एजेंसी ने कहा, “अपराध के जरिए हुई आय का इस्तेमाल संपत्ति खरीदने के लिए किया गया है और धन शोधन किया गया. नकदी का भी इस्तेमाल किया गया है. इस मामले में जांच एजेंसी को गुमराह करने की कोशिश की गई.” एजेंसी ने अमानतुल्लाह खान पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें 14 समन जारी किए गए और वह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद महज एक बार ही पेश हुए.

ईडी ने यह भी कहा कि हमने पीएमएलए के सेक्शन 19 का पालन करते हुए ही अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किया. वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे. हमने जब उनसे पूछा कि आपका फोन कहां है तो उन्होंने कहा कि मेरे पास फोन नहीं है.

 

 

SOURCE –  TV9 BHARATVARSH

 

 


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