17 जनवरी 2023 | हरियाणा में रेवाड़ी शहर के सेक्टर-6-7 में HSVP की ओर से अधिगृहीत की गई जमीन की बढ़ी हुई मुआवजा राशि भू-मालिकों को नहीं देने पर अब अधिकारियों को मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकूला के मुख्य प्रशासक, गुरुग्राम के प्रशासक और एस्टेट अधिकारी गुरुग्राम को तलब किया है। अधिकारियों को आज रेवाड़ी कोर्ट में पेश होना होगा।
316 भू-मालिकों की अटकी है मुआवजा राशि
शहर के दिल्ली गेट निवासी प्रदीप यादव व उनके भाइयों की जमीन सेक्टर-6 और 7 के लिए करीब 10 साल पूर्व अधिगृहीत की गई थी। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने जमीन की मुआवजा राशि तो दे दी थी लेकिन बाद में जो एनहांसमेंट यानी बढ़ी हुई मुआवजा राशि जो कोर्ट के आदेश पर देनी थी वह नहीं दी।
प्रदीप यादव ने इस मामले में जिला न्यायालय में एक्जीक्यूशन पटीशन डाली हुई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पटवारी ने पिछली तारीखों पर कोर्ट में आकर बताया था कि अधिगृहीत जमीनों का मुआवजा HSVP की ओर से शीघ्र ही रिलीज किया जाएगा।
3500 करोड़ रुपए राशि बनती है
करीब 3500 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि बनती है जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से 316 के करीब भू मालिकों को देनी है लेकिन उनके भुगतान में लगातार सुस्ती बरती जा रही है।
आवश्यक हो गया है अधिकारियों से जवाब लेना
करीब 6 दिन पहले इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग ने अपने आदेशों में स्पष्ट तौर पर लिखा था कि अब यह आवश्यक हो गया है कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से जवाब लिया जाए कि वह मुआवजा जारी करने के लिए समय पर उचित कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं।
उन्होंने HSVP पंचकूला के मुख्य प्रशासक, गुरुगाम के प्रशासक और एस्टेट आफिसर को कोर्ट में आकर इस मामले में जवाब देने के आदेश जारी किए थे। उन्होंने अधिकारियों से पूछा भी कि क्यों न उनके खिलाफ इस मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए।
