• June 7, 2026 3:09 pm

ASI कुर्रे की मजबूत विवेचना से मिला न्याय: बलात्कार के आरोपी को 20 साल की सजा

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सारंगढ़ । कनकबीरा थाना क्षेत्र के एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने 20 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला एएसआई बी.पी. कुर्रे की मजबूत विवेचना और साक्ष्य-आधारित जांच का परिणाम माना जा रहा है, जिसने पीड़िता को न्याय दिलाया। मामला पॉक्सो प्रकरण क्रमांक 12/2024 का है, जिसमें आरोपी भीमदास महंत (22 वर्ष), निवासी सालर ने 17 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया था। घटना के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई और सारंगढ़ अस्पताल में गर्भपात के दौरान मृत शिशु को जन्म दिया। इस पर तत्कालीन थाना प्रभारी भगवती प्रसाद कुर्रे (वर्तमान में एएसआई, चौकी कनकबीरा) ने अपराध दर्ज कर मजबूत साक्ष्य सहित अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। डीएनए परीक्षण में मृत शिशु का पीड़िता और आरोपी से जैविक संबंध सिद्ध हुआ, जिससे मामला और पुख्ता हो गया।

अदालत का फैसला
28 अक्टूबर को अपर सत्र न्यायाधीश अमित राठौर, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट), सारंगढ़ ने आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं आर्थिक दंड से दंडित किया। साथ ही, अदालत ने पीड़िता की शारीरिक और मानसिक क्षति को देखते हुए राज्य शासन से प्रतिकर भुगतान की अनुशंसा की।

न्याय और कानून में विश्वास की जीत
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रफुल्ल कुमार तिवारी ने प्रभावी पैरवी की। यह फैसला न सिर्फ पीड़िता के लिए न्याय की मिसाल है, बल्कि यह दर्शाता है कि सटीक जांच और सशक्त विवेचना से कोई भी अपराधी कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। यह निर्णय बाल संरक्षण और यौन अपराधों के विरुद्ध राज्य शासन और न्यायपालिका की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।


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