10 जून 2022 | मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कलेक्टर मंडला के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी जिसमें ग्राम रोजगार सहायक की सेवामुक्ति को बरकरार रखते हुए उसके खिलाफ रिकवरी निकाली गई।न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकलपीठ ने इस मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव, मंडला कलेक्टर, सीईओ जिला पंचायत व सीईओ जनपद पंचायत को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले पर अगली सुनवाई 28 जून को होगी।
मंडला की रैगवां ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक के पद पर पदस्थ रहे निश्चल मिश्रा ने याचिका दायर कर बताया कि उस पर मनरेगा में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए कलेक्टर ने चार अगस्त, 2021 को उसकी सेवा समाप्त कर दी थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुशील मिश्रा ने बताया कि हाई कोर्ट ने नौ नवंबर, 2021 को उक्त आदेश को निरस्त कर प्रकरण वापस कलेक्टर को भेजा था। उन्होंने कहा कि मप्र शासन के 21 जनवरी, 2021 को जारी परिपत्र के आधार पर ग्राम रोजगार सहायक को युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना नहीं हटा सकते।
सोर्स ;-“नईदुनिया”
