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जंगलों को आग से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने निकाला नायाब तरीका, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

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16 फ़रवरी 2023 | छत्तीसगढ़ सरकार ने जंगल और वनों को आग से बचाने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है. छत्तीसगढ़ में कहीं भी जंगल में या वनों में आग लगने की सूचना तत्काल इस कंट्रोल रूम में दिया जाएगा जिससे जंगल में लगने वाली आग को रोकने का प्रयास किया जाएगा. इसके लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश पर विभाग द्वारा प्रदेश के वन क्षेत्रों में अग्नि से सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं. इसके तहत 15 जून 2023 तक वनों को अग्नि से बचाव वन विभाग की प्राथमिकता में है.

जारी किया गया टोल फ्री नंबर और बनाया गया कंट्रोल रूम

प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय अरण्य भवन रायपुर में कन्ट्रोल रूम में टॉल फ्री नम्बर 18002337000 जारी किया गया है. जिस पर कोई भी व्यक्ति अग्नि घटनाओं की सूचना दे सकते हैं. इसी तरह छत्तीसगढ़ के सभी वनमंडलों में भी वनमंडल कार्यालयों में अग्नि सुरक्षा के लिए कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है.  जहां से अग्नि घटनाओं की सतत निगरानी की जा रही है.

वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अग्नि सीजन 15 फरवरी से शुरू हो गया है और 15 जून 2023 तक वनों को अग्नि से बचाना विभाग की प्राथमिकता में है. आग से जहां एक ओर प्राकृतिक पुनरूत्पादन के पौधे नष्ट हो जाते हैं. वहीं दूसरी ओर वृक्षों की काष्ठ की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है. इसलिए वनों को आग से बचाना बहुत ज्यादा जरुरी है. आग से सुरक्षा के सभी वनमंडलों में अग्नि रेखाओं की कटाई, सफाई, जलाई की जा चुकी है.  वन क्षेत्रों में अग्नि से सुरक्षा के लिए कैम्पा मद से समस्त बीटो में एक-एक अग्नि रक्षक की नियुक्ति की गई है. वनों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए कर्मचारियों को आधुनिक उपकरण फायर ब्लोअर उपलब्ध कराया गया है.

अधिकारियों को दिया गया यह निर्देश

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख संजय शुक्ला द्वारा विभाग के समस्त अधिकारियों को अग्नि सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए है. निर्देश में कहा गया है कि समस्त अधिकारी, कर्मचारी एवं वन सुरक्षा समितियां, वन सुरक्षा श्रमिक, लगाये गये अग्नि प्रहरी वनों की अग्नि से सुरक्षा के लिए सतत् रूप से निरंतर सक्रिय रहेंगे. सुरक्षा में लगे अग्नि प्रहरियों तथा सुरक्षा श्रमिको को वनक्षेत्रों में जहां कहीं भी अग्नि या धुंआ दिखता हो वहाँ तत्काल पहुँच कर आग को बुझाया जाए. वन प्रबंधन समितियों को वनों की अग्नि सुरक्षा में सक्रिय जवाबदारी दी जाये.

जानबूझकर कर आग लगाया गया तो होगी कड़ी कार्रवाई

निर्देश में यह भी कहा गया है कि वन क्षेत्रों में आग जानबूझकर या शिकार करने के उद्देश्य से लगाई गई है तो अपराधी का पता लगाकर कड़ी कार्यवाही की जाएगी और न्यायालय में पेश किया जाये. तेंदूपत्ता संग्रहण सीजन 2023 में शाखाकर्तन तथा तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान फड़ो के वनक्षेत्रो में अग्नि घटनाऐं होने पर क्रेता करारनामा की शर्तों के तहत कार्यवाही की जाये. इस वर्ष अग्नि प्रकरणों की संख्या एवं अग्नि से प्रभावित रकबे को न्यूनतम रखने का पूर्ण प्रयास किया जाये.

सोर्स :-“ABP न्यूज़                                             


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