• July 4, 2024 3:08 pm

दुर्ग में आचार संहिता के लागू होते है जिला निर्वाचन अधिकारी का आदेश, 7 दिनों के अंदर जमा कराने होंगे हथियार

अक्टूबर 11 2023 !  छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पुष्पेन्द्र कुमार मीणा ने विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए कार्यक्रम की घोषणा एवं आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति की सुरक्षा, आम व्यक्ति की सुरक्षा के लिए सीमित अवधि के लिए दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लाइसेंसियों से जमा कराने के लिए कहा है, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण न हो सके तथा इन अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके.

डीएम ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी), धारा 21 के तहत दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को आदेशित किया कि वे अपने पास रखे अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस स्टेशन में 7 दिनों के भीतर जमा कराए. लाइसेंसी अपने शस्त्र दुर्ग नगर के शस्त्र डीलर, जिनके पास शस्त्र डिपॉजित करने, अनुज्ञप्ति है वहां भी जमा कर सकते है जो व्यक्ति शस्त्र डीलर के पास शस्त्र जमा करेंगे, इसकी सूचना संबंधित थाने में देनी होगी. संबंधित शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय को प्रस्तुत करेगा.

यह आदेश दुर्ग जिले में रहने वाले सभी लाइसेंसियों तथा बाहर के जिले से आए लाइसेंसियों पर भी लागू होगा. सभी लाइसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के बाद अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे. इसके लिए गठित जिला कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इस आदेश से सभी मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड/वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे. साथ ही ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिनके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है. अनुज्ञप्तिधारी के आवेदन पर कमेटी द्वारा विचार के बाद इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा.

जिला कमेटी को दिए जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट परिसर में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी दुर्ग के कक्ष क्रमांक 31 में दिया जा सकेगा. सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, उन सभी को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे. निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति तक के लिए दुर्ग जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लाइसेंसधारियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.

सोर्स :-“ABP न्यूज़                                            

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