4 अप्रैल 2022 | अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई टल गई। अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट से मोहाली में दर्ज ड्रग्स केस खारिज करने की मांग की है। इस वक्त मजीठिया पटियाला सेंट्रल जेल में बंद हैं। मजीठिया को अभी तक जमानत नहीं मिली है।
बिक्रम मजीठिया SC में तर्क दिया कि जिस स्पेशल टास्क फोर्स (STF) रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया गया है, उनसे उनका फैमिली झगड़ा चल रहा है। वहीं यह केस चुनाव की वजह से फंसाने के लिए दर्ज किया गया। जिसमें मजीठिया ने नवजोत सिद्धू, पूर्व CM चरणजीत चन्नी और गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा के बयान भी लगाए हैं।
मजीठिया को नहीं मिल रही जमानत
बिक्रम मजीठिया के खिलाफ केस दर्ज हुआ तो पहले उन्होंने अग्रिम जमानत मांगी। मोहाली कोर्ट के बाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से यह खारिज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने तक जरूर उन्हें राहत दी। इसके बाद मजीठिया ने 24 फरवरी को मोहाली कोर्ट में सरेंडर किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद उन्होंने रेगुलर जमानत मांगी लेकिन केस में लगी धाराओं की वजह से लोअर कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी है।
मान सरकार ने बदली SIT
पंजाब में सत्ता में आने के बाद CM भगवंत मान की अगुवाई वाली AAP सरकार ने इस केस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बदल दिया है। नई टीम IG गुरशरन सिंह संधू की सुपरविजन में काम कर रही है। इस SIT का प्रमुख IPS अफसर एस. राहुल को बनाया गया है। टीम में AIG रणजीत सिंह ढिल्लो, DSP रघुवीर सिंह और DSP अमरप्रीत सिंह शामिल हैं। पिछली एसआईटी AIG बलराज सिंह की अगुवाई में बनी थी। जिन पर अकाली दल ने मजीठिया पर केस के बदले बेटे को प्रमोशन मिलने के संगीन आरोप लगाए थे।
Source :-“दैनिक भास्कर”