दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को राहत देने की मांग वाली याचिका सोमवार (22 अप्रैल) को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी. साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में याचिककर्ता का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है.
हाई कोर्ट ने कहा, ”अरविंद केजरीवाल जेल के भीतर हैं और वह खुद भी अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं. अगर उनको किसी तरह की कोई राहत चाहिए, तो वह याचिका दायर कर सकते हैं.”
हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका के जरिए कोर्ट से मांग की गई थी कि सीएम अरविंद केजरीवाल को उनके बचे हुए कार्यकाल तक विशेष अंतरिम जमानत दी जाए.
क्या बोली AAP?
हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, ”दिल्ली हाई कोर्ट में पेटिशन लगाना एक शरारत थी. कोर्ट में उस याचिका का विरोध ख़ुद अरविंद केजरीवाल के वकील ने किया.”
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