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मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब 500 रुपये का अर्थदंड

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07 नवंबर 2022|  मध्य प्रदेश में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब 250 रुपये की जगह 500 रुपये का अर्थदंड लगेगा। इसी तरह सीट बेल्ट का प्रयोग नहीं करने पर 100 रुपये, साइलेंसर काटकर अधिक ध्वनि उत्पन्न् करने पर 1000 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। इसके लिए सरकार मोटरयान अधिनियम 1988 के संशोधन 2019 के अनुरूप निर्धारित अर्थदंड की दर में संशोधन करने जा रही है। इसमें निर्धारित गति से तेज वाहन चलाने पर 1000 रुपये और दोबारा वही अपराध करने पर 2000 रुपये का अर्थदंड लगाने के साथ ही लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद की उपसमिति की अनुशंसा के बाद परिवहन विभाग ने नवीन दरों का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे अंतिम निर्णय के लिए नौ नवंबर को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने 2019 में मोटरयान अधिनियम में संशोधन किए हैं। इसमें राज्यों को अर्थदंड के निर्धारण का अधिकार है। परिवहन विभाग ने इसके आधार पर अर्थदंड का पुनर्निर्धारण कर दरें प्रस्तावित की थीं। मई 2022 में कैबिनेट में इस पर सहमति नहीं बनी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों की उपसमिति गठित की थी। समिति ने विचार- विमर्श करने के बाद अगस्त में दरों को लेकर अनुशंसा की, जिसे अब अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

इंदौर यातायात पुलिस नियम उल्लंघन करने वालों के लिए रोको-टोको अभियान चलाएगी। हाल ही में यातायात डीसीपी महेश चंद जैन ने नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों की बैठक ली थी। इसमें उन्होंने अभियान में शामिल होने की अपील की थी।

यातायात के नियमों के उल्लंघन पर लगेगा अर्थदंड

– बिना हेलमेट बाइक चलाने पर अर्थदंड के लिए नई धारा जोड़ी गई है। इसके तहत बाइक चालक या पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए सुरक्षा के उपायों का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये अर्थदंड व तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।

– हार्न और ध्वनिमंद क्षेत्र में हार्न का प्रयोग करने पर पहली बार में एक हजार और उसके बाद दो हजार रुपये का अर्थदंड देना होगा।

– एंबुलेंस सहित आपातकालीन वाहनों को गुजरने देने में विफलता पर दस हजार रुपये का अर्थदंड वसूला जाएगा।

– बीमा न कराने और वाहन चलाने या चलवाने पर दो हजार और दोबारा वही अपराध करने पर चार हजार रुपये का अर्थदंड लगेगा।

– वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने पर पहली बार में अर्थदंड की दर पहले की तरह परिवहन यान के मामले में तीन हजार और गैर परिवहन यान पर एक हजार रुपये ही रहेगी, लेकिन दोबारा अपराध करने पर दस हजार रुपये अर्थदंड लगाया जाएगा।

सोर्स :-“नईदुनिया”                                

 


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