तेलंगाना के एक पुलिस अधिकारी रवि गुप्ता और उनकी पत्नी पिछले साल मई में हैदराबाद से सिंगापुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया गए थे. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, इस कपल ने बिजनेस क्लास की सीटों के लिए 66,750 रुपये प्रति व्यक्ति का भुगतान किया था, लेकिन सीटों की ऑटोमैटिक रिक्लाइनिंग सुविधा काम नहीं कर रही थी और उन्हें सीटों को खुद से ही पीछे करना पड़ा. पांच घंटे की यात्रा उनके लिए परेशानी भरी हो गई, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत की.
एयरलाइन्स को देना पड़ेगा 2 लाख रुपये
उन्होंने बिजनेस क्लास की सीटों के लिए काफी मोटा पैसा खर्च किया था, लेकिन हवाई जहाज की सीट पीछे झुकाने वाली सुविधा खराब थी. उन्हें खुद से सीट को पीछे करना पड़ा. ये 5 घंटे की यात्रा उनके लिए काफी तकलीफदेह हो गई. बाद में उन्होंने इस खराब सीट की शिकायत की. अब, सिंगापुर एयरलाइन्स को कोर्ट ने गुप्ता कपल को मानसिक परेशानी के लिए 2,13,585 रुपये से ज्यादा का भुगतान करने का आदेश दिया है. एयरलाइंस ने उन्हें 10,000 मील के फ्री फ्लायर पॉइंट्स तो ऑफर किए थे, लेकिन कपल ने एयरलाइंस पर केस कर दिया. उनका आरोप था कि एयरलाइंस ने उन्हें इकॉनोमी क्लास का यात्री बना दिया.
बैठने में परेशानी की वजह से लेना पड़ा फैसला
कपल ने उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग में दिए गए डॉक्यूमेंट्स में दावा किया कि वे पूरी यात्रा के दौरान सो नहीं पाए. पिछले हफ्ते, तेलंगाना राज्य के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रवि गुप्ता और उनकी पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाया. आयोग ने सिंगापुर एयरलाइन्स को मानसिक परेशानी और शारीरिक तकलीफ के लिए ₹2,13,585 से ज्यादा का भुगतान करने का आदेश दिया. हालांकि, अखबार द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइन्स का कहना है कि सीट को पीछे करने का मैनुअल फंक्शन पूरी उड़ान के दौरान ठीक से काम कर रहा था और सिंगापुर से पर्थ जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट में भी कोई दिक्कत नहीं आई थी.
source zee news