26 सितम्बर 2022 | सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग के चुनाव चिह्न आवंटन के अधिकार के खिलाफ दी गई याचिका को खारिज कर दी और अदालत का समय बर्बाद करने के लिए याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। दरअसल, याचिका में कहा गया था कि राजनीतिक दल चुनाव के दौरान प्रतीकों का दुरुपयोग कर रहे हैं इसलिए चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को चुनाव चिह्न आवंटित करने से रोक दिया जाए और रिटर्निंग ऑफिसर को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करना चाहिए।
सोर्स :-“अमर उजाला”