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बेटे के रहते विवाहित बेटी को अनुकंपा नौकरी का रास्ता खुला, आज कैबिनेट देगी पहली नियुक्ति

07 फ़रवरी 2023 | मप्र में विवाहित बेटे के रहते विवाहित बेटी को अनुकंपा नियुक्ति का रास्ता खुलने जा रहा है। राज्य कैबिनेट मंगलवार को श्रद्धा मालवी पुत्री स्व. आरएस राठौर को नियुक्ति का प्रस्ताव देने जा रही है। यह प्रदेश का पहला मामला है, जिसमें बेटे के रहते विवाहित बेटी को अनुकंपा नौकरी मिलेगी।

हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के सचिव श्रीनिवास शर्मा ने साफ कर दिया है कि ये सिर्फ एक ही मामले में लागू होगा। बाकियों के लिए इस पर कोई नीति नहीं बनी है। लेकिन ये भी स्पष्ट है कि इस मामले के जरिए बाकियों का रास्ता जरूर खुल जाएगा।

प्रदेश में ऐसी अनुकंपा नियुक्ति के 550 मामले लंबित हैं। बता दें कि राज्य सरकार यह नियुक्ति इंदौर हाई कोर्ट की बड़ी बेंच के आदेश पर करने जा रही है।

इस फैसले में कोर्ट ने साफ कहा है कि राज्य सरकार अनुकंपा नियुक्ति में लैंगिक भेदभाव नहीं कर सकती। मप्र में 29 सितंबर 2014 के अनुकंपा नियुक्ति के नियमों के हिसाब से पुत्र के जीवित रहते विवाहित पुत्री को नौकरी न देने का प्रावधान है। कोर्ट ने इस नियम को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 और 39 (जो लैंगिक आधार पर समानता प्रधान करता है) के विपरीत मानते हुए खारिज कर दिया है।

कैबिनेट में ये मुद्दे भी आएंगे
– मप्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति बढ़ेगी।
– मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल भोपाल में नए पदों को मंजूरी मिलेगी।
– भारतीय किसान संघ को कोटरा सुल्तानाबाद में 10 हजार वर्ग फीट भूमि देने को मंजूरी।
– हाईकोर्ट जबलपुर के परीक्षा सेल के लिए 20 पदों को अनुमति दी जाने के बारे में।
– जीएडी के अंतर्गत मध्यप्रदेश कार्य गुणवत्ता परिषद सेल गठित की जाएगी।
– हुडको से लिए गए कर्ज 807 करोड़ रुपए में से शेष राशि का एकमुश्त भुगतान किए जाने के संबंध में।

सोर्स :- “दैनिक भास्कर”                      

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