25 नवंबर 2023 ! हरियाणा के घरों में हुक्के का होना आम बात है. हालांकि, हुक्के के शौकीन लोगों को हरियाणा सरकार ने झटका देने की तैयारी कर ली है. राज्य में मौजूद बार, रेस्टोरेंट और क्लबों में हुक्का पहले से ही बैन है. इसके बावजूद हुक्के के इस्तेमाल पर लगाम नहीं लग पा रही है. ऐसे में सरकार ने इस प्रतिबंध को लेकर और भी सख्ती करने जा रही है.
हुक्के के इस्तेमाल को भी COTPA (सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद) एक्ट में शामिल करने के लिए बिल का मसौदा तैयार किया जा रहा है. हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने इस बिल के मसौदे पर काम शुरू कर दिया है. इसमें हुक्का-बार पर सख्त कार्रवाई करने के लिए ठोस कानून बनाने की सिफारिश की गई है.
स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के मुताबिक हुक्का बार चलाने वालों के खिलाफ गैर जमानती धारा लगाने के साथ ही लाखों रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा. बिल में ये प्रावधान अगले महीने होने वाले हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है.
इससे पहले हरियाणा सरकार ने तमाम क्लब, रेस्टोरेंट और बार में निकोटिन वाले हुक्के के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ मामले सामने आए. यही कारण है कि हरियाणा की खट्टर सरकार अब ये सख्ती करने जा रही है.
हालांकि, ये प्रतिबंध और कानून के प्रावधान, घरेलू तौर पर ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल किए जाने वाले हुक्के पर लागू नहीं होंगे. सिर्फ निकोटिन और नशे के साथ हुक्के का इस्तेमाल करने को लेकर सख्त सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा जाएगा.
सोर्स :- ” TV9 भारतवर्ष “