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दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू, क्या करें क्या न करें-कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन को छूट; जरूरी काम से निकलें तो ID साथ रखें

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8 जनवरी 2022 | दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों को काबू करने के लिए सरकार ने सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्लीवासियों को अगर बाहर निकलना पड़ता है तो उन्हें कई बातों का ध्यान रखना होगा। कर्फ्यू के दौरान ट्रेन, बस या फ्लाइट की पकड़ने के लिए वैध टिकट होना जरूरी है। इसके साथ ही किसी और जरूरी काम से घर से बाहर निकलने से पहले अपने साथ ID कार्ड जरूर रखें। इसके अलावा जांच अधिकारी को बाहर निकलने के लिए वैलिड रीजन भी बताना होगा।

कर्फ्यू के दौरान लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। राजधानी में पिछले 24 घंटे में राजधानी में कोरोना के 17,335 केस मिले हैं और 9 लोगों की मौत हुई है। वहीं, पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 17.73% हो गया है।

गर्भवती महिला और मरीजों के पास डॉक्टर का पर्चा जरूरी

विदेशी डिप्लोमैट्स के ऑफिस में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों, सभी डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल सेवाओं से जुड़े स्टाफ और हेल्थ सर्विस से जुड़े लोगों को ID और पत्रकारों को वैलिड प्रेस ID कार्ड के साथ आने-जाने की इजाजत रहेगी।

कर्फ्यू के दौरान गर्भवती महिला और मरीजों को डॉक्टर की पर्ची दिखाने पर सफर करने की अनुमित होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) भी 10 जनवरी को व्यवस्थाओं को लेकर एक मीटिंग भी करेगा।

सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू है, लॉकडाउन नहीं

दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मजदूरों को भरोसा दिलाते हुए कहा है कि दिल्ली में सिर्फ वीकेंड कर्फ्यू लगा है, लॉक डाउन नहीं। इसलिए उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगा है। कंस्ट्रक्शन का काम पहले की तरह ही से चलता रहेगा। कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाना और सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना सबसे जरूरी उपाय है।

कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन के लिए छूट

वीकेंड कर्फ्यू के दौरान कोरोना टेस्ट या फिर वैक्सीनेशन के लिए आने-जाने की छूट रहेगी। इसके साथ परीक्षा देने वाले छात्रों और स्टाफ को भी छूट मिलेगी। शादी के कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर 20 व्यक्तियों को शादी समारोह में आने-जाने की अनुमति मिलेगी।

जरूरी सेवाओं के अलावा सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को वर्क फ्रॉम होम के आदेश जारी किए हैं। जबकि, प्राइवेट संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम का नियम लागू रहेगा। इस दौरान बस और मेट्रो फुल कैपेसिटी के साथ चलेंगी।

Source;-“दैनिक भास्कर”


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