11 जून 2022 | मध्यप्रदेश में महापौर और पार्षदों के लिए नॉमिनेशन शनिवार यानी, 11 जून से भरे जाएंगे। 18 जून को दोपहर 3 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे। नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा भी मिलेगी। हालांकि, इसकी हार्ड कॉपी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को जमा करना होगी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर-ग्वालियर समेत 16 नगर निगम के लिए महापौर-पार्षद और 331 नगर पालिका-नगर परिषद के पार्षदों के लिए नामांकन अलग-अलग जगहों पर जमा होंगे।
पहले दिन से ही उम्मीदवार नॉमिनेशन जमा करेंगे। भोपाल से महापौर की कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल 11 जून को ही नॉमिनेशन जमा कर सकती हैं, जबकि इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला 15 जून को नॉमिनेशन जमा कर सकते हैं। इसे लेकर पार्टी आलाकमान को जानकारी दी गई है। पार्षदों के नामों को लेकर BJP-कांग्रेस दोनों ने ही पत्ते नहीं खोले हैं। दोनों ही पार्टियां ‘वेट एंड वॉच’ का फॉर्मूला अपना रही है। संभावना जताई जा रही है कि 14-15 जून तक दोनों पार्टी महापौर और पार्षदों की लिस्ट जारी कर देगी।
कब-क्या रहेगी प्रोसेस
- 11 जून की सुबह 10.30 बजे से नॉमिनेशन भरने की शुरुआत होगी।
- आखिरी तारीख 18 जून है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन लिए जाएंगे।
- जांच 20 जून को होगी।
- नाम वापसी 22 जून को दोपहर 3 बजे तक होगी।
- 22 जून को उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित होंगे।
दो चरण में होंगे चुनाव
- प्रदेश में दो चरण में चुनाव होंगे।
- पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को होगा।
- दूसरे चरण का मतदान 13 जुलाई को होगा।
- सुबह 7 से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी।
- प्रथम चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 17 जुलाई को होगी।
- दूसरे चरण के मतदान की मतगणना और परिणाम की घोषणा 18 जुलाई को सुबह 9 बजे से होगी।
347 नगरीय निकायों में होंगे चुनाव
चुनाव प्रदेश के 347 नगरीय निकायों में होगा। इनमें 16 नगर निगम, 76 नगर पालिका और 255 नगर परिषद है।
फार्म के साथ इतनी जमा होगी राशि
- नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निक्षेप राशि भी जमा करनी होगी। महापौर के लिए 20 हजार रुपए, नगर निगम के पार्षद के लिए 5 हजार रुपए जमा करने होंगे।
- नगर पालिका पार्षद के लिए 3 हजार और नगर परिषद के पार्षद के लिए एक हजार रुपए की राशि जमा होगी।
- SC, ST, OBC और महिला उम्मीदवारों को निर्धारित निक्षेप राशि की आधी राशि जमा करनी होगी।
नामांकन दाखिल करने के दौरान यह ध्यान रखें
- नाम निर्देशन-पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- शपथ-पत्र में अभ्यर्थी के आपराधिक रिकॉर्ड, आय, शैक्षणिक आदि जानकारी देना होगी।
- रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत किए जाने के दौरान अभ्यर्थी के साथ अधिकतम 3 व्यक्ति प्रवेश कर सकेंगे।
ऑनलाइन में यह रहेगी व्यवस्था
नगरीय निकाय के चुनाव में पहली बार ऑनलाइन नॉमिनेशन भी जमा किए जा सकेंगे। वैकल्पिक रूप से यह सुविधा उपलब्ध कराई गइ्र है। उम्मीदवार स्वयं लैपटॉप-डेस्कटॉप या सायबर कैफे, एमपी ऑनलाइन कियोस्क या लोक सेवा केंद्र के जरिए अपना नॉमिनेशन जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन भरे गए नाम निर्देशन-पत्र की हार्ड कापी निर्धारित समयावधि में रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा
उम्मीदवार के लिए नाम निर्देशन-पत्र में संगत स्थान पर अपनी जाति/वर्ग का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक है। आरक्षित पद से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी से यह अपेक्षा रहेगी कि वे नाम निर्देशन-पत्र के साथ मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शासन के निर्धारित विहित प्ररूप में जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करें। मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी का (आरक्षित वर्ग का सदस्य नहीं होने की स्थिति में) नाम निर्देशन-पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
सोर्स;- ‘’दैनिकभास्कर’’
