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मोदी सरकार की इस स्कीम का 46 लाख लोगों ने उठाया फायदा, मात्र 55 रुपये जमा करने पर मिलता है 36 हजार

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03 दिसंबर 2021 | प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के करीब 46 लाख कामगारों ने पंजीकरण कराया है. श्रम मंत्रालय ने एक बयान में यह कहा. सरकार ने मासिक पेंशन के रूप में वृद्धावस्था में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 2019 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरूआत की थी. इस योजना के तहत, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी.

श्रम मंत्रालय के अनुसार 25 नवंबर, 2021 की स्थिति के अनुसार असंगठित क्षेत्र के कुल 45,77,295 कामगारों ने योजना के तहत पंजीकरण कराया है.

55 से 200 रुपये तक रहेगी किस्त

इस योजना में अलग-अलग उम्र के हिसाब से 55 रुपये से 200 रुपये मंथली योगदान का प्रावधान है. अगर आप इस योजना से 18 साल की उम्र में जुड़ते हें तो आपको हर महीने 55 रुपये योगदान देना होगा. वहीं, 30 साल वालों को 100 रुपये और 40 साल वालों को 200 रुपये योगदान देना होगा.

ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए पास के CSC सेंटर पर जाना होगा. इसके बाद वहां आधार कार्ड और बचत खाता या जनधन खाता जो भी उसकी जानकारी IFSC कोड के साथ देनी होगी. प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंटट दिखा सकते हैं. खाता खोलते समय ही आप नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं.

15 हजार रुपये कम होनी चाहिए इनकम

इस योजना का लाभ पाने के लिए आपके पास बचत खाता जरूर होना चाहिए. इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड भी जरूर होना चाहिए. इसमें निवेश की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम 40 साल है. इसके अलावा बैंक को सहमति पत्र देना होगा. जो मजदूर किसी दूसरी सरकारी स्कीम का फायदा ना ले रहे हों, वो भी इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. इस स्कीम में आवेदन करने वाले मजदूर की मासिक आय 15000 रुपए से कम होनी चाहिए.

कोई भी मजदूर श्रम विभाग के कार्यालय, एलआईसी, ईपीएफओ में जाकर इस स्कीम की जानकारी ले सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आप www.maandhan.in पर जा सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 14434 पर कॉल कर सकते हैं.

कौन ले सकता है योजना का लाभ

यह स्कीम असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों पर ही लागू होगी. इनमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार इत्यादि शामिल हैं.

इन्हें नहीं मिलेगा फायदा

संगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) या राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) के सदस्य या आयकर का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम के लिए योग्य नहीं हैं

Source :-“टीवी 9 भारतवर्ष”


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