• May 3, 2024 1:47 am

सावधान: ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस हुई सख्‍त, अब घर भेज रही है ई चालान

04 अप्रैल 2023 |  कड़ी हिदायत के बाद भी लोग ट्रैफिक नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे है। पिछले तीन महीने में रायपुर यातायात पुलिस द्वारा अलग-अलग प्रकरणों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 21,642 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। चालानी कार्रवाई से एक करोड़ 36 लाख चार हजार 600 सौ रुपये समन शुल्क राशि परिसमन किया गया। 24 घंटे में नो पार्किंग में खड़े वाहनों और माडीफाई 175 वाहनों पर कार्रवाई की गई।

नियम तोड़ने वाले को मिल रहा घर बैठे ई चालान नोटिस
शहर के प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्रों में एवं बाजार क्षेत्रों में ट्रैफिक पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर सुगम व्यवस्था बनाया जा रहा है, साथ ही प्रमुख चौक चौराहों पर उपस्थित रहकर यातायात पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा यातायात संचालन किया जा रहा है।
दुर्घटनाओं पर नियंत्रण एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात नियमों के पालन के प्रति जन जागरूकता लाने स्कूल कालेज शैक्षणिक संस्थानों और रोड किनारे बसे गांव देहात में जाकर यातायात जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
यातायात पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए चालानी कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी ओर आइटीएमएस सीसीटीवी कैमरे की सहायता से भी यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार ई चालान नोटिस जारी किया जा रहा है।
बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के चालान सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के चालान कटे हैं। यातायात पुलिस द्वारा जारी आकड़ों के अनुसार पिछले तीन माह में 11 हजार 45 लोगों पर बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले पर कार्रवाई की गई। इसके साथ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले 963, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने वाले 4490, नशे की हालत में वाहन चलाने वाले 103, बिना प्रदूषण जांच के वाहन संचालन 589, बिना लाइसेंस वाहन चलाने वाले 88, रेड लाइट जंप उल्लंघन करने वाले 162, वाहन चालन के दौरान मोबाइल का उपयोग 160, मोटर यान अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत 881 वाहन चालकों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की गई।
विगत तीन माह में इन मामलों में सबसे ज्यादा हुई कर्रवाई
1. बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चलाने वाले -11045 केस
2. नो पार्किंग में वाहन खड़ी करने वाले – 4490 केस
3. तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले – 1703 केस
4. लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने वाले – 963 केस
5. मोटर यान अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत – 881 केस

 

सोर्स :-“नईदुनिया”     

 

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