31 जनवरी2022 | पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के रिजल्ट को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। परीक्षा में धांधली और भारी अनियमितताओं के खिलाफ हाईकोर्ट में लगी याचिका पर इसी सप्ताह सुनवाई होगी। पटवारी कैंडिडेट ओम प्रकाश की ओर से एडवोकेट रामप्रताप सैनी ने यह सिविल रिट याचिका लगाई है, जिसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव के खिलाफ केस लगाया गया है। याचिका में गुहार लगाई गई है कि जब तक हाईकोर्ट मामले पर सुनवाई कर फैसला नहीं सुना दे, तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
तीन सही उत्तर को माना गलत
राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट रामप्रताप सैनी ने बताया कि रिट में कहा गया है कि कैंडिडेट ने 24 अक्टूबर 2021 को पटवारी परीक्षा दी थी। परीक्षा में उसने 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे, लेकिन बोर्ड ने गलत माना है। साथ ही फाइनल आंसर-की भी गलत जारी की है। याचिकाकर्ता की ओर से जिन प्रश्नों के सही उत्तर दिए गए थे, उन पर आपत्ति को भी नजर अंदाज कर दिया गया।
मनमाने और अवैध तरीके से पटवारी पोस्ट पर सलेक्शन के प्रोसेस से कैंडिडेट को अलग कर दिया गया। याचिकाकर्ता इस पोस्ट पर सलेक्शन का हकदार है। पटवारी रिजल्ट में मेरिट नम्बर नहीं जारी किए गए। अभ्यर्थियों के मार्क्स नहीं बताए गए हैं। किस पारी में कितने कैंडिडेट सलेक्ट हुए हैं, यह भी नहीं बताया। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को भी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया। मनमाने तरीके से रिजल्ट जारी किया गया।
मार्क्स और मेरिट जारी नहीं की
कोर्ट को कहा गया है कि बोर्ड ने25 जनवरी 2022 को पटवारी भर्ती का रिजल्ट जारी किया। फाइनल आंसर-की जारी करने से पहले एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गई। याचिकाकर्ता के पास ऑथेन्टिक रेफरेंस बुक्स और संबंधित सामग्री मौजूद है, जो उसके दिए उत्तरों को सही साबित करती है। प्रश्न पत्र में कई प्रश्न सिलेबस के बाहर से पूछे गए। प्रश्न पत्र तैयार करने में भी अनियमितता बरती गई है। रिजल्ट में कैंडिडेट्स के मार्क्स और मेरिट के बिना यह जानना ही सम्भव नहीं है कि कौनसा कैंडिडेट मेरिट में ऊपर रहा, कौन नीचे रहा है।
नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस सही तरीके से पूरा नहीं किया गया। पर्टिकुलर ग्रुप के कितने कैंडिडेट्स को पास किया गया है,यह भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। इससे रिजल्ट में पारदर्शिता ही नहीं रही। कैटेगरी वाइज रिजल्ट भी जारी नहीं किया गया है। कैटेगरी वाइज पोस्ट भी नहीं बताई गई हैं। याचिका में पटवारी परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर सही करवाकर दोबारा आंसर-की और नए सिरे से रिजल्ट जारी कराने, याचिकाकर्ता को बोनस मार्क्स देने, उसके आधार पर याचिकाकर्ता को पटवारी पोस्ट पर नियुक्ति दिलाने, पेपर सैटर को ब्लैक लिस्टेड कर दण्डित करने की मांग की गई है।
Source;-“दैनिक भास्कर”