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शिवजी की बारात पर विवाद, प्रशासन ने नहीं दी अनुमति, हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी

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18 फ़रवरी 2023 | महाशिवरात्रि (Mahashivratri) पर आज शाम को जोधपुर में शिवजी की बारात निकाली जाएगी. विश्व हिंदू परिषद (Vishwa Hindu Parishad) की ओर से शिव बारात के आयोजन को लेकर पिछले करीब डेढ़ महीने से तैयारियां की जा रही थी. लेकिन विश्व हिन्दू परिषद की तैयारियों को उस समय झटका लगा जब प्रशासन ने गत 15 फरवरी को शिव बारात निकालने की इजाजत नहीं देने का मौखिक आदेश सुना दिया. उसके बाद विश्व हिन्दू परिषद संगठन ने जोधपुर हाईकोर्ट की शरण ली. हाईकोर्ट से विहिप को राहत मिल गई है. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कुछ शर्तों के साथ ने शिव बारात निकालने की इजाजत प्रदान कर दी है.

जानकारी के अनुसार हर वर्ष की भांति इस बार भी विश्व हिंदू परिषद शिवरात्रि के मौके पर शाम के समय शिव बारात निकालने की तैयारियों में जुटा हुआ था. संगठन ने गत 6 फरवरी को प्रशासन से शिव बारात निकालने की इजाजत लेने के लिए एक अर्जी पेश की. प्रशासन ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. इस पर 15 फरवरी को विहिप के पदाधिकारी संबंधित अधिकारी से मिलने पहुंचे. वहां उन्हें मौखिक आदेश सुना दिया गया कि शिव बारात की इजाजत नहीं दी जा सकती. संगठन के पदाधिकारियों ने जब इजाजत नहीं देने की बात लिखित में मांगी तो प्रशासन की तरफ उन्हें लिखित आदेश नहीं दिया गया.

हाई कोर्ट ने प्रशासन को जारी किए नोटिस
इस पर 16 फरवरी को विश्व हिंदू परिषद की ओर से एक याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश कर शिव बारात निकालने की परमिशन मांगी गई. मामले की गंभीरता को समझते हुए हाई कोर्ट जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट ने 16 फरवरी को ही जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर) को नोटिस जारी कर दिए. अतिरिक्त महाधिवक्ता को इन सभी की ओर से नोटिस स्वीकार करने का फरमान सुनाते हुए 17 फरवरी को इस मामले में जवाब मांगा.

प्रशासन ने कहा कि यातायात व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी
अतिरिक्त महाधिवक्ता ने 17 फरवरी को जवाब पेश करते हुए कोर्ट को बताया कि ऐसे कई नोटिफिकेशन है जिनके तहत नए रूट पर कोई भी धार्मिक यात्रा या जुलूस निकालने की परमिशन नहीं दी जा सकती. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विपुल सिंघवी ने बताया कि 16 तारीख की रात को अनुमति नहीं देने का आदेश उन्हें उपलब्ध करवाया गया. उसे कोर्ट में एफिडेविट के साथ पेश किया गया है. इस आदेश में यह लिखा हुआ था कि शाम के समय जो शिव बारात निकलेगी इससे शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित होगी. इस पर तर्क देते हुए सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि यदि यातायात व्यवस्था गड़बड़ाती है तो यह प्रशासन का दायित्व है कि वह पर्याप्त जाब्ता मुहैया करवाएं.

आतिशबाजी की और जुलूस निकालकर जश्न मनाया
दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट ने शिव यात्रा निकालने की अनुमति के आदेश पारित किए. हाई कोर्ट से शिवजी की बारात निकाले जाने की अनुमति मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह दिखाई दे रहा है. शुक्रवार शाम को सरदारपुरा क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और जुलूस निकालकर जश्न मनाया.

सोर्स :-“न्यूज़ 18 हिंदी|”   


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