• June 6, 2026 6:39 pm

बेटी ने मुस्लिम से की शादी, पिता ने धर्मांतरण रोधी कानून के तहत पति सहित 9 पर कराई FIR

Share More

07  दिसंबर 2022 |  हरियाणा के फरीदाबाद में धर्मांतरण रोधी कानून के तहत 22 वर्षीय एक हिंदू महिला और उसके मुस्लिम पति समेत नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. महिला के पिता ने दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया है कि उनकी बेटी ने हाल में एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की थी और उसे जबरन इस्लाम कबूल कराया गया.

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि सभी नौ आरोपियों के खिलाफ शुक्रवार को एसजीएम नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. एसजीएम नगर निवासी धीरज शुक्ला ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनकी बड़ी बेटी संस्कृति शुक्ला एक निजी बैंक में काम करती है और उसने एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की है.

कानून के अनुसार शादी अवैध- लड़की के पिता

पुलिस के अनुसार, धीरज शुक्ला ने अपनी शिकायत में कहा है, पिछले साल, जावेद की मां और रिश्तेदार शादी का प्रस्ताव लेकर मेरे घर आए थे, लेकिन मैंने इसे अस्वीकार कर दिया. इस साल 28 अक्टूबर को मुझे एक अदालती नोटिस मिला, जिसमें कहा गया था कि मेरी बेटी की शादी जावेद खान से हुई है और उसने सुरक्षा के लिए अदालत में याचिका दायर की है. महिला के पिता ने हाल में राज्य में पारित धर्मांतरण रोधी कानून का हवाला देते हुए कहा, कानून के अनुसार शादी अवैध है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

इन लोगों के खिलाफ दर्ज की गई FIR

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शिकायत के बाद, संस्कृति शुक्ला, उसके पति जावेद खान, जावेद के भाई फिरोज खान, पिता लियाकत अली, मां पायल, शादी के गवाह इरशाद, काजी की भूमिका निभाने वाले मोहम्मद अब्दुल साजन, और नोटरी, ईश्वर प्रसाद के खिलाफ हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण अधिनियम- 2022 की धाराओं 12 (1), 12 (5) धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई. निरीक्षक संदीप धनखड़ ने कहा, शिकायत के अनुसार एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और हम तथ्यों की पुष्टि कर रहे हैं. जांच जारी है और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

सोर्स :- ” TV9 भारतवर्ष |   

Share More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *