• May 2, 2024 2:43 am

डोनाल्‍ड ट्रंप अमेरिकी लेखिका के यौन शोषण मामले में दोषी करार, देना होगा 50 लाख डॉलर हर्जाना

11 मई 2023 ! अमेरिका के पूर्व राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप को आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक अमेरिकी जूरी ने मंगलवार को ट्रम्प को एक अमेरिकी पूर्व पत्रिका स्तंभकार का यौन शोषण और मानहानि करने के लिए दोषी पाया है। इसके बाद उन्‍हें हर्जाने में $ 5 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया। 79 वर्षीय कैरोल ने पिछले साल ट्रम्प पर मुकदमा दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 1996 में मैनहट्टन के फिफ्थ एवेन्यू पर लक्ज़री बर्गडॉर्फ गुडमैन स्टोर के चेंजिंग रूम में उसके साथ दुष्‍कर्म किया था।

उसने कहा कि उसे इस मामले को सार्वजनिक करने में 20 साल से अधिक का समय लगा क्योंकि वह ट्रम्प से डरी हुई थी। उसके वकीलों ने दो अन्य महिलाओं को गवाही देने के लिए बुलाया जिन्होंने गवाही दी कि ट्रम्प ने दशकों पहले उनका यौन उत्पीड़न किया था।

79 वर्षीय कैरोल ने मुकदमे के दौरान गवाही में कहा था कि वर्षीय ट्रंप ने 1995 या 1996 में मैनहटन में बर्गडॉर्फ गुडमैन डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं अक्टूबर 2022 में अपने इंटरनेट प्लेटफार्म पर एक पोस्ट लिखकर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया।

पूर्व व्यवसायी जेसिका लीड्स ने मैनहट्टन संघीय अदालत को बताया कि ट्रम्प ने 1970 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में एक उड़ान के बिजनेस क्लास सेक्शन में उन्हें छुआ था। पत्रकार नताशा स्टॉयनॉफ़ ने कहा कि ट्रम्प ने 2005 में अपने एस्टेट में एक साक्षात्कार के दौरान उनकी सहमति के बिना उन्हें चूमा। लगभग एक दर्जन महिलाओं ने 2016 के चुनाव से पहले ट्रम्प पर यौन दुराचार का आरोप लगाया, जिसने उन्हें व्हाइट हाउस भेजा।

मैनहटन की संघीय अदालत की जूरी ने हालांकि यह नहीं पाया कि ट्रंप ने उसके साथ बलात्कार किया। जूरी ने कैरोल पर हमला करने के ट्रंप के इन्कार को खारिज करने से पहले तीन घंटे विचार-विमर्श किया। इस मामले में 25 अप्रैल से शुरू हुई सुनवाई के दौरान ट्रंप अनुपस्थित रहे।

2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति की दौड़ में शामिल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। राष्ट्रपति 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे ट्रंप रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए जनमत सर्वेक्षणों में सबसे आगे चल रहे हैं। यह फैसला उनकी उम्मीदों पर पानी फेर सकता है।

सोर्स :-“नईदुनिया”     

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