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डाटा व आवेदनों के लिए कैंडिडेट्स को दी सुविधा, 24 जुलाई लास्ट डेट

25 जून 2022 | राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन डाटा तथा इसके माध्यम से भरे गए भर्ती आवेदनों में शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुरूप संशोधन का एक अवसर दिया गया है। यह सुविधा 25 जून से 24 जुलाई 2022 की रात्रि 12 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद इसके लिए दिया गया लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएगा।

आयोग के संयुक्त सचिव आशुतोष गुप्ता ने बताया कि आयोग द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार संशोधन का एक बारीय निशुल्क अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया है। अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में संशोधन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना यथासमय संशोधन कर लें। निर्धारित अवधि के पश्चात संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा।

गुप्ता ने बताया कि आयोग द्वारा जनवरी 2022 से वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लागू की गई थी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में जनआधार/आधार कार्ड के विकल्प का चुनाव करने पर सिस्टम द्वारा जनआधार/आधार कार्ड में दर्ज विवरण को स्वतः दर्ज किया जाता है। इस संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा जनआधार/आधार कार्ड में दर्ज विवरण तथा शैक्षणिक दस्तावेजों के विवरणों में भिन्नता होना व्यक्त किया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को संशोधन का यह अवसर दिया गया है।

वन टाइम रजिस्ट्रेशन में संशोधन का प्रोसेस

  • संशोधन के लिए सर्वप्रथम जिस विकल्प जन आधार/आधार/एसएसओ प्रोफाइल से पूर्व में प्रोफाइल बनाई गई थी, में दर्ज विवरण में संशोधन करना/करवाना होगा। इनमें संशोधन करने पर ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में संशोधन किया जा सकेगा।
  • इसके बाद अभ्यर्थी को अपने एसएसओ आइडी मे रिक्रूटमेंट लिंक में अभ्यर्थी डैशबोर्ड में दर्शाए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। इसके द्वारा पूर्व में भरी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल प्रदर्शित होने पर सिंक्रोनाइज बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रक्रिया को करने के बाद मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी दर्ज कर वेरीफाई बटन के माध्यम से इसे सत्यापित करना होगा। सत्यापन की प्रक्रिया के बाद स्क्रीन पर एक पॉप अप प्रदर्शित होगा।
  • इसके बाद अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, तथा लिंग का विवरण अद्यतन कराई गई जानकारी के अनुसार प्रदर्शित हो जाएगा। अभ्यर्थी प्रदर्शित जानकारी की पूर्णतया जांच कर फाइनल सब्मिट करें।
  • एक बार फाइनल सबमिट किए जाने के बाद पुनः संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

सोर्स;- ‘’दैनिकभास्कर’’

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