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हाई कोर्ट ने मप्र राज्य सेवा परीक्षा 2019 के प्रीलिम्स और मेन एग्जाम का रिजल्ट किया रद्द, पुराने नियमों के आधार पर जारी होंगे परिणाम

07 अप्रैल 2022 | जबलपुर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2019 के रिजल्ट को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने आज, 7 अप्रैल 2022 को हुई एक सम्बन्धित मामले की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए इस एग्जाम के रिजल्ट के कैंसिल होने का फैसला सुनाया।

दोबारा जारी किया जाएगा रिजल्ट

एमपीएससी द्वारा एसएसई 2019 के लिए पहले घोषित प्रीलिम्स और मेंस रिजल्ट को रद्द करने के साथ ही साथ उच्च न्यायालय में आयोग को आदेश दिया गया कि इन परीक्षाओं के लिए फिर से रिजल्ट की घोषणा करे, जो कि पुराने नियमों के आधार पर होने चाहिए।

यह है पूरा मामला

मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य व अन्य सेवाओं में आरक्षण से सम्बन्धित नियमों में 17 फरवरी 2020 को संशोधन किया गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरकार के नए नियमों के अंतर्गत आरक्षित वर्गों के होनहार (मेरिट) उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में शामिल करने के लिए नियम बनाए गए थे। इस नियम को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था और इसे जबलपुर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी। जिसकी सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से नियमों को वापस लेने की बात कही गई थी।

हालांकि, दूसरी तरफ, राज्य लोक सेवा आयोग ने विवादित नियमों के आधार पर ही राज्य सेवा परीक्षा 2019 के मेंस एग्जाम के रिजल्ट की घोषणा की थी, जिसे उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

12 जनवरी 2020 को हुई थी प्रीलिम्स एग्जाम

एमपीपीएससी द्वारा राज्य सेवा परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन 15 नवंबर 2019 को जारी किया गया था। इसके लिए आवेदन 20 नवंबर तक हुए थे। इसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम 12 जनवरी 2020 को आयोजित गई थी और रिजल्ट 22 दिसंबर 2020 को घोषित हुए थे। इसके बाद मेन एग्जाम का आयोजन किया गया था, जिसका रिजल्ट 5 जनवरी 2022 को आया था।

Source :- “दैनिक भास्कर”

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