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शंभू बॉर्डर ना खोले जाने पर HighCourt सख्त, भेजा सरकार को Notice

ByPrompt Times

Jul 19, 2024
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हरियाणा-पंजाब सीमा के शंभू बॉर्डर को खोलने का आदेश नहीं मानने पर याचिकाकर्त्ता एवं अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह की ओर से हरियाणा के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस भेजा गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने विगत 10 जुलाई को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था कि एक सप्ताह के भीतर हरियाणा सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग पर की गई बैरिकेडिंग हटाए। इस आदेश की समय अवधि 17 जुलाई को पूरी हो गई थी और आदेश नहीं मानने पर वीरवार को मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद को नोटिस भेजा गया है।

Farmers Protest: शंभू बॉर्डर ना खोले जाने पर HighCourt सख्त, भेजा सरकार को  Notice - highcourt send notice to haryana government-mobile

हाईकोर्ट के आदेश के बाद कानून व्यवस्था खराब होने की दलील देते हुए हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उस पर सुनवाई दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को सही बताते हुए याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद एक और एस. एल. पी. सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई जिस पर 22 जुलाई को सुनवाई होनी है। मुख्य सचिव को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि याची उदय प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट को बताया था कि शंभू बॉर्डर पर राष्ट्रीय राजमार्ग को कई दिनों से बंद किया हुआ है। इसके चलते लोगों के लिए यातायात सुचारु नहीं चल पा रहा है।

हाईकोर्ट शुरू करेगी अवमानना की कार्रवाई
मुख्य सचिव को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि अगर 15 दिन में हाईकोर्ट के शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश की पालना नहीं की जाती है तो इसके बाद सभी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। यह नोटिस हाईकोर्ट के आदेश के बाद न्याय के लिए जारी किया गया है, क्योंकि इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने न तो रोक लगाई है और न ही इसमें बदलाव किया है। ऐसे में राज्य इस आदेश को मानने के लिए बाध्य है।

 

SOURCE – PUNJAB KESHRI


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