12 अप्रैल2022 | कंप्यूटर सिस्टम की गलती का खामियाजा इंसान क्यों भुगते। ये टिप्पणी रिकवरी के आदेशों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन से जुड़े एक मामले में की है। इस टिप्पणी के बाद कोर्ट ने बीएसएफ में कार्यरत हवलदार की मौत के बाद उसकी पत्नी को मिलने वाली फैमिली पेंशन कंप्यूटर सिस्टम की गलती के चलते ज्यादा दिए जाने पर रिकवरी के आदेशों को खारिज कर दिया।
कंप्यूटर सिस्टम की गलती से गई ज्यादा पेंशन
बीएसएफ में कार्यरत हवलदार की मौत के बाद उसकी पत्नी को मिलने वाली फैमिली पेंशन कंप्यूटर सिस्टम की गलती के चलते ज्यादा दे दी गई। इस पर बीएसएफ अथॉरिटी ने रिकवरी के लिए नोटिस भेजा आदेशों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कहकर खारिज कर दिया कि सिस्टम की गलती का खामियाजा इंसान क्यों भुगते।
जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी ने फैसले में कहा कि पेंशन लेने वाली महिला की इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसे में रिकवर की गई राशि दो माह में रिफंड की जाए।
समय समय पर पेंशन राशि रिवाइज होती रही
पठानकोट में रह रही महिला ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि उसके पति बीएसएफ में हवलदार पद पर थे। 18 मई 2004 को नौकरी में रहते हुए उनकी मौत हो गई। इसके बाद उसे फैमिली पेंशन मिलने लगी। समय समय पर पेंशन राशि रिवाइज होती रही।
इसी दौरान 16 मार्च 2013 को बीएसएफ अथॉरिटी की ओर से आदेश जारी कर कहा गया कि उसे कंप्यूटर सिस्टम में गलत राशि डाले जाने की वजह से ज्यादा पेंशन राशि का भुगतान किया गया है, ऐसे में 2,46,918 रुपए रिकवर किए जाएंगे। फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो अथॉरिटी ने माना कि सेंट्रलाइज्ड पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर में गलत डाटा डाले जाने की वजह से पेंशन की ज्यादा राशि का भुगतान किया गया है, ऐसे में राशि की रिकवरी की जाएगी।
ज्यादा पेंशन मिलने में जब महिला को कोई गलती नहीं तो फिर उसे सजा क्यों
हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि याची महिला पति की मौत के बाद फैमिली पेंशन का लाभ हासिल कर रही है। ज्यादा पेंशन हासिल करने में उसकी तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। कंप्यूटर में गलत डाटा भरने की वजह से उसे ज्यादा पेंशन का भुगतान किया गया जिसके लिए पेंशन लेने वाले को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। हाईकोर्ट ने ऐसे में रिकवर की गई राशि को दो माह में रिफंड किए जाने के आदेश दिए।
Source;- ‘’दैनिक भास्कर’’