• May 16, 2024 3:32 pm

सुप्रीम कोर्ट में PPP ने कहा- वोटिंग के बिना खारिज नहीं हो सकता अविश्वास प्रस्ताव, डिप्टी स्पीकर का फैसला असंवैधानिक

5 अप्रैल 2022 | अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और नेशनल असेंबली भंग होने के मामले में SC में सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान PPP ने कहा- डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने बहस और वोटिंग के बिना ही फैसला सुना दिया। संविधान के तहत सूरी के पास अविश्वास प्रस्ताव पर फैसला सुनाने का हक नहीं है।

दूसरी तरफ, पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ECP) ने 3 महीने के अंदर चुनाव करा पाने से इनकार कर दिया है। ECP के मुताबिक हाल ही में हुए परिसीमन के बाद देश में आम चुनाव कराने के लिए कम से कम 6 महीने का समय चाहिए।

इससे पहले सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान (CJP) उमर अता बांदियाल ने कहा था कि अनुच्छेद 5 का इस्तेमाल करने के बावजूद अविश्वास प्रस्ताव खारिज नहीं किया जा सकता।

पाक की राजनीति से जुड़े अहम अपडेट्स..

  • अमेरिका के विदेश विभाग ने एक बार फिर इमरान खान के ‘सीक्रेट लेटर’ वाले आरोपों को नकार दिया है। अमेरिका के मुताबिक, वे पाकिस्तान के संविधान की इज्जत करते हैं और अविश्वास प्रस्ताव में उनका कोई हाथ नहीं है।
  • जियो न्यूज के मुताबिक, पाकिस्तान की संसद के स्पीकर असद कैसर ने रविवार को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर अनुच्छेद 5 के तहत फैसला देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद ही वहां के डिप्टी स्पीकर को संसद की कार्यवाही कराने के लिए नियुक्त किया गया था।
  • इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने पाकिस्तान में फंडिंग रोक दी है। IMF ने कहा- पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद ही फिर से फंडिंग शुरू की जाएगी।

बेहूदा तर्क पर कोर्ट नाराज
इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील बाबर अवान ने कहा- हमारे अटॉर्नी जनरल ने 21 मार्च को इसी कोर्ट में भरोसा दिलाया था कि हम किसी को सदन में आने से नहीं रोकेंगे। हमने यही किया। अब ये स्पीकर का फैसला है कि वो वोटिंग कराते हैं या नहीं।

अवान के इस तर्क को चीफ जस्टिस ने बेहूदा बताया। कहा- आपकी दलीलें इस मामले से संबंधित ही नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा है कि मैं आपके सामने साफ कर दूं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा- जजों को आपकी सियासत से कोई मतलब नहीं है। हम यहां संविधान और नियमों के बारे में सुनवाई कर रहे हैं।

पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट अगर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का आदेश देता है तो फौज का रोल अहम हो जाएगा। इन हालात में सियासी हालात और मुश्किल हो जाएंगे।

पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट अगर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का आदेश देता है तो फौज का रोल अहम हो जाएगा। इन हालात में सियासी हालात और मुश्किल हो जाएंगे।

आगे सिर्फ टकराव का रास्ता
सुप्रीम कोर्ट के सोमवार के रुख से लगता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का आदेश दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो हालात बेहद मुश्किल हो जाएंगे। संविधान विशेषज्ञ और जर्नलिस्ट मुर्तजा सोलंगी ने जियो न्यूज से कहा- अगर कोर्ट अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग का आदेश देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि संसद को फिर बहाल किया जाए। सरकार की हार तो तय है और इसीलिए वो वोटिंग से भाग रही है। ऐसे में देखना होगा कि फौज का क्या रोल होता है, क्योंकि इमरान को अब तक उसने ही बचाया है।

Source :- “दैनिक भास्कर”

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