1..दुकानदार या कंपनी के पते वाले इलाके में जाकर शिकायत कराना अब जरूरी नहीं है।
2…. नए कानून के तहत सामान बनाने वाले, बेचने वाले और सर्विस देने वाले के खिलाफ शिकायत की जा सकती है
3….5 लाख रुपए तक के क्लेम के लिए शिकायत करने पर कोई फीस नहीं है।
4….कोई भी सामान खरीदते हैं या सर्विस का उपयोग करते हैं तो उसकी रसीद जरूर लें।
5……. रसीद पर कंपनी का नाम, कंपनी का प्रकार, कंपनी का रजिस्टर्ड पता, रजिस्टर्ड ई-मेल एड्रेस (अगर हो तो), कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर (सीआईएन), इनवॉयस नंबर और जीएसटी नंबर जरूर लिखे होने चाहिए।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 कानून पूरे देश में लागू हो गया है। तकरीबन 34 साल बाद देश में नया कंज्यूमर कानून अमल में आया है। नए कानून में ग्राहक कंपनी द्वारा ठगे जाने पर खुद शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जुर्माना के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान किया गया है। शिकायत करने के कुछ नियम और कायदे बनाए गए हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। शिकायत करने के लिए आधार होना जरूरी है-जैसे अगर आपके को सामान या सर्विस में कोई कमी निकले, सामान या सर्विस बताई गई क्वालिटी पर खरी न उतरे, एमआरपी से ज्यादा दाम वसूले गए हों आदि। इन सब चीजों के आप कंपनी या सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत सबसे पहले आप उससे करें जिससे आपने सामान या सर्विस ली है।अगर वह शिकायत पर सुनवाई नहीं करता है तो कंपनी के कॉल सेंटर पर अपनी समस्या को बताएं। अगर यहां कोई समाधान नहीं निकलता है तो कंपनी को लिखित शिकायत कर सकते हैं। नए कानून के तहत सामान बनाने वाले, बेचने वाले और सर्विस देने वाले के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। कोई भी सामान खरीदते हैं या सर्विस का उपयोग करते हैं तो उसकी रसीद जरूर लें। रसीद पर कंपनी का नाम, कंपनी का प्रकार, कंपनी का रजिस्टर्ड पता, रजिस्टर्ड ई-मेल एड्रेस (अगर हो तो), कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर (सीआईएन), इनवॉयस नंबर और जीएसटी नंबर जरूर लिखे होने चाहिए। अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए आप कंज्यूमरहेल्प.जीओवी.आईएन पर जाकर फोरम के ऑप्शन पर क्लिक करके राज्या या जिला स्तर के अपने कमीशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नए कानून के तहत ग्राहक अपनी सुविधा अनुसार किसी भी कंज्यूमर कमिशन में शिकायत करवा सकता है। दुकानदार या कंपनी के पते वाले इलाके में जाकर शिकायत कराना अब जरूरी नहीं है। 5 लाख रुपए तक के क्लेम के लिए शिकायत करने पर कोई फीस नहीं है। 5 लाख रुपए से ज्यादा और 10 लाख रुपए से तक क्लेम के लिए 200 रुपए फीस है। 10 लाख रुपए से ज्यादा और 20 लाख रुपए तक के लिए 400 रुपए फीस है। 20 लाख रुपए से ज्यादा और 50 लाख रुपए तक 1,000 रुपए फीस, 50 लाख रुपए से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए तक 2,000 रुपए फीस, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा और 2 करोड़ रुपए तक 2,500 रुपए फीस है। 2 करोड़ रुपए से ज्यादा और 4 करोड़ रुपए तक 3,000 रुपए फीस, 4 करोड़ रुपए से ज्यादा और 6 करोड़ रुपए तक 4,000 रुपए फीस, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा और 8 करोड़ रुपए तक 5,000 रुपए, 8 करोड़ रुपए से ज्यादा और 10 करोड़ रुपए तक 6,000 रुपए, 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम के लिए 7,500 रुपए फीस लगती है।
सुधीर आजाद तंबोली
सलाहकार संपादक