मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 3/5 /18 को दोपहर 1:30 बजे प्रार्थीया की नाबालिक लड़की घर से बिना बताए चली गई थी कि उसी दिन परिजन द्वारा तलाश करने पर पीड़िता को आरोपी रंजीत राय यादव द्वारा भगा कर अपने घर में कमरे के दीवान के अंदर ताला बंद कर घर के बाहर से फरार हो गया परिजन द्वारा तलाशने पर बेहोश हालत में पीड़िता को आरोपी के घर में बरामद किया गया कि प्रार्थी या की रिपोर्ट पर थाना उरला में अपराध क्रमांक 184 /18 धारा 363 ,342 आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया पीड़िता का कथन लिया गया पीड़िता द्वारा अपने कथन मैं बताई कि आरोपी रंजीत राय द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बार-बार लैंगिक हमला करता एवं जान से मारने का धमकी देता रहा घटना के बाद से आरोपी फरार हो गया आरोपी पतासाजी हेतु थाना उरला के एस आई आर एस नेताम एवं आरक्षक 430 व आरक्षक 1913 केवल टंडन द्वारा आरोपी पतासाजी हेतु बिहार रवाना हुए आरोपी रंजीत राज यादव पिता स्वर्गीय सुखारी यादव उम्र 32 वर्ष साकिन बद्री बिगहा थाना मसौड़ी जिला पटना बिहार के जहानाबाद बिहार. से आरोपी को गिरफ्तार किया गया आरोपी के विरुद अपराध धारा 363 342 366 376 506 आईपीसी 4,6 पोक्सो ऐक्ट के तहत गिरफ़्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया.