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दिवाली पर राहत-30 अक्टूबर से 30 नवंबर तक रात्रि कर्फ्यू रात 1 बजे से 5 बजे तक रहेगा, थिएटर 100, रेस्टॉरेंट में 75 % क्षमता के साथ खोलने की छूट

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29 अक्टूबर 2021 | राज्य में हाल ही में कोरोना का संक्रमण का प्रमाण कंट्रोल में है। वहीं दूसरी ओर त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सरकार की ओर से रात्रि कर्फ्यू में और अधिक छूट देने की घोषणा की है। आगामी 30 अक्टूबर से 30 नवंबर यानि की एक महीने तक राज्य में रात्रि कर्फ्यू रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसके साथ ही सिनेमा हॉल तथा रेस्टॉरेंंट का समय और क्षमता में भी बढ़ोत्तरी की गई है। अब सिनेमा 100 फीसदी क्षमता के साथ खुला रख सकेंगे तथा होटल-रेस्टॉरेंट में 75 फीसदी क्षमता के साथ शुरू रख सकेंगे।

थिएटर, होटल-रेस्टॉरेंट को बडी राहत-

राज्य में पिछले कई दिनों से कोरोना के प्रतिदिन मामलों में निरंतर कमी दर्ज की गई है। जिसके चलते 8 महानगरों में रात्रि कर्फ्यू में फिलहाल रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक रखा गया है उसमें दो घंटों की राहत देकर 30 अक्टूबर से रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही दिवाली की छुटि्टयों में लोग परिवार के साथ बाहर खाना खाने और घूमने जाते है जिसे ध्यान में रखते हुए थिएटरों को सौ फीसदी दर्शकों के साथ तथा होटल और रेस्टॉरेंट को 75 फीसदी ग्राहकों की क्षमता के साथ खुला रखने की अनुमति दी गई है।

अब शादी समारोह में 400 लोगों की छूट
शादी समारोह में इससे पहले 150 लोगों की मर्यादा थी, जिसे अब बढ़ाकर 400 लोगों की छूट दी गई है। ऐसे आयोजनों में हिस्सा लेने वाले हरेक व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लेना अनिवार्य किया गया है। ऐसे आयोजनों में लाउड-स्पीकर, ध्वनि नियंत्रण के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना भी जरूरी बताया गया है। अंतिम क्रिया-दफनविधि में इससे पहले 40 लोग जुड़ सकते थे जिसे अब बढ़ाकर 100 लोगों की मर्यादा की गई है।

हेयर कटिंग सैलून, ब्यूटी पार्लर रात 12 बजे तक खोले जा सकेंगे
सभी दुकानों, वाणिज्यिक संस्थाओं, लॉरी-गल्लाओं, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मार्केटिंग यार्ड, बाजार, हेयर कटिंग सलून, ब्यूटी पार्लर तथा अन्य व्यापारीक गतिविधि रात 12 बजे तक तक चलाई जा सकेगी। वहीं नए साल में स्नेह मिलन कार्यक्रमों में खुली जगहों पर 400 लोगों को बुलाया जा सकेगा। इसके अलावा स्पा सेंटरों को नियमों का सख्ती से पालन करने के साथ सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुला रखा जा सकेगा। स्पा सेंटर मालिकाें, संचालकों, कर्मचारियों तथा इस काम से जुड़े लोगों के लिए वैक्सीन का पहला डोज लेना अनिवार्य किया गया है।

Source :-“दैनिक भास्कर”


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