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बिना एक नया पैसा डाले भी चालू रहेगा खाता, आता रहेगा ब्याज! जानें कब होता है ऐसा

ByPrompt Times

Dec 16, 2021

लॉन्ग टर्म सेविंग्स विकल्पों की बात चलने पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) का जिक्र जरूर होता है। इसकी एक वजह यह भी है कि PPF पर अच्छी ब्याज दर तो है ही, साथ ही इसमें निवेश किया जाने वाला पैसा, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने पर मिलने वाली धनराशि तीनों पर टैक्स से छूट है।

PPF खाते को बैंक और पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। PPF में एक वित्त वर्ष के अंदर न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश किया जा सकता है। खाते को चालू यानी एक्टिव/रेगुलर रखने के लिए एक वित्त वर्ष में निश्चित न्यूनतम धनराशि जमा करना अनिवार्य है। लेकिन PPF खाते का एक फीचर ऐसा भी है, जब इसमें एक नया पैसा डाले बिना भी अकाउंट चालू रहता है और बैलेंस पर ब्याज आता रहता है। आइए जानते हैं कब होता है ऐसा…

PPF (Public Provident Fund) का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल होता है। मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद आप चाहें तो खाता बंद कर सकते हैं या फिर PPF को आगे बढ़ा सकते हैं। खाता एक्सटेंड कराने के मामले में दो विकल्प रहते हैं- पहला, नए कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ 5-5 साल के ब्लॉक में अकाउंट एक्सटेंड किया जाना और दूसरा, बिना नया पैसा डाले अकाउंट एक्सटेंड करना।

​बिना नए कॉन्ट्रीब्यूशन के PPF अकाउंट एक्सटेंड करना

अगर आप PPF मैच्योर होने के बाद पैसा नहीं निकालते हैं या कोई और विकल्प भी नहीं चुनते है तो PPF अकाउंट की मैच्योरिटी खुद-ब-खुद बढ़ जाती है। हालांकि, ऐसे में आप अकाउंट में और ज्यादा या फ्रेश योगदान नहीं कर सकते हैं। इस विकल्प के साथ बैलेंस की राशि पर टैक्स फ्री ब्याज, अकाउंट को क्लोज कराने तक आता रहता है। एक वित्त वर्ष में केवल एक बार PPF अकाउंट से विद्ड्रॉल कर सकते हैं। चाहें तो PPF मैच्योरिटी एक्सटेंशन इच्छा अनुरूप भी ले सकते हैं।

​अगर नए कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ अकाउंट एक्सटेंड करना हो तो…

15 साल का मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद आप PPF अकाउंट को नए कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ 5-5 साल के ब्लॉक में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म आप डाकघर या पीपीएफ खाते की मौजूदगी वाले बैंक से ले सकते हैं। लेकिन याद रहे कि पीपीएफ खाता एक्सटेंड कराने के लिए फॉर्म मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने की तारीख से लेकर साल भर के अंदर फॉर्म भरकर देना होगा। फॉर्म उसी पोस्ट ऑफिस/बैंक ब्रांच में जमा होगा, जहां PPF अकाउंट खोला गया है। ग्राहक पीपीएफ खाते को 5-5 साल के ब्लॉक में कितनी ही बार एक्सटेंड कर सकता है।

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​अगर मैच्योरिटी के बाद बंद करना है अकाउंट तो…

अगर आप 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड पूरा होने के बाद PPF अकाउंट को जारी नहीं रखना चाहते हैं तो इसे बंद कर सकते हैं। PPF के मैच्योरिटी अमाउंट को अपने सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस में फॉर्म सबमिट करना होता है। साइन किए गए फॉर्म के साथ ओरिजनल पासबुक और कैंसिल्ड चेक (Cancelled Cheque) भी जमा करना है।

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​नाबालिग के नाम पर भी खुल जाता है PPF अकाउंट

PPF अकाउंट को कोई भी भारतीय खुलवा सकता है। इसे नाबालिग के नाम पर भी खुलवाया जा सकता है। PPF फिक्स्ड ब्याज दर वाली स्कीम है लेकिन दर हर तिमाही पर बदलती है। मौजूदा ब्याज दर 7.1 फीसदी सालाना है। PPF अकाउंट जॉइंट में नहीं खुलवाया जा सकता लेकिन इसके लिए नॉमिनी बनाया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर एक से ज्यादा PPF अकाउंट नहीं खुलवा सकता, फिर भले ही पोस्ट ऑफिस में खुलवाए या बैंक में। वैसे तो PPF अकाउंट को 15 साल का मैच्योरिटी पीरियड खत्म होने से पहले बंद नहीं कराया जा सकता लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। 2016 में PPF नियमों में हुए संशोधनों के बाद PPF अकाउंट को गंभीर बीमारी का इलाज, बच्‍चों की उच्‍च शिक्षा आदि जैसी जरूरतों पर समय से पहले बंद कराया जा सकता है।

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