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मदरसे में 6 साल की मासूम से हैवानियत; जज ने लिखा- तुम्हें रुलाने वाला राक्षस

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10 अप्रैल2022 | ओ मेरी नन्ही मासूम परी रानी तुम खुश हो जाओ
तुम्हें रूलाने वाले दुष्ट राक्षस को हमने जिंदगी की आखिरी सांस तक के लिए सलाखों के पीछे भेज दिया है
अब तुम इस धरती पर निडर होकर अपने सपनों के खुले आसमान में पंख लगाकर उड़ सकती हो
तुम सदा हंसती रहो, चहकती रहो, बस यही प्रयास है हमारा’

ये पंक्तियां किसी किताब की नहीं हैं, बल्कि कोटा के पॉक्सो कोर्ट के आदेश में दर्ज हैं। 6 साल की मासूम से मौलवी ने मदरसे में रेप किया। इस रेपिस्ट को कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है। विशिष्ट न्यायाधीश दीपक दुबे ने अपने फैसले में मासूम पीड़िता को पॉजिटिव मैसेज देने का प्रयास किया है। उन्होंने कविता के माध्यम से इसे कुछ इस तरह व्यक्त किया है। जज ने यह भी लिखा है- तुम्हें (पीड़िता) रुलाने वाले दुष्ट राक्षस को आखिरी सांस तक सलाखों के पीछे भेज दिया।

पांच महीना पुराना मामला
5 माह पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट-3 ने मंगलवार को मौलवी अब्दुल रहीम (43) को सजा सुनाई है। 1 लाख अर्थदंड भी लगाया गया है। रेपिस्ट अब्दुल, रामपुरा (कोटा) का रहने वाला है। अब्दुल पेशे से उर्दू टीचर था। बच्चों को उर्दू पढ़ाता था। उसने ट्यूशन पढ़ने आई 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया था। रेपिस्ट के खुद 4 बच्चों का पिता है। उसकी 1 बेटी व 3 बेटे हैं। अब्दुल 4 महीने पहले पीड़िता के गांव में आया था। यहां मदरसे में अकेला रहता था। उसे पिछले साल 14 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।

13 नवंबर को बच्ची से ज्यादती
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया कि मासूम के परिजनों ने 14 नवंबर को कोटा के दीगोद थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि अब्दुल रहीम पिछले 4 महीने से गांव के मदरसे में रहता था। बच्चों को उर्दू की तालीम देता था। उनकी 6 साल की बेटी भी उर्दू पढ़ने मौलवी के पास जाती थी। 13 नवंबर को दोपहर 3 बजे बेटी उर्दू पढ़ने मौलवी के पास गई थी। शाम 4 बजे रोती हुई घर लौटी। उसने आपबीती सुनाई। पुलिस ने 14 नवंबर 21 को अब्दुल को गिरफ्तार किया। जांच के बाद 6 जनवरी को कोर्ट में चालान पेश किया। फरवरी में मौलवी के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय हुए। कोर्ट में 13 गवाहों के बयान कराए गए थे।

Source;- ‘’दैनिकभास्कर’’


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