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Lockdown In Raipur: शाम पांच बजे तक खुलेगा थोक किराना, अनाज बाजार, बारी-बारी से खुलेंगे फुटकर बाजार

ByPrompt Times

May 17, 2021

रायपुर। 17-मई-2021 l कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल बाजारों को छूट देकर जिला प्रशासन रायपुर ने लॉकडाउन की अवधि चौथी बार 31 मई की सुबह छह बजे तक बढ़ा दी है। इस दौरान अनाज, किराना ,आलू-प्याज का थोक बाजार शाम पांच बजे तक खुलेगा। वहीं, रविवार को छोड़कर बाकी दिनों शहर के फुटकर बाजार भी ऑड-इवन (सम और विषम) के आधार पर शाम पांच बजे तक खुलेंगे। क्रम अनुसार किसी बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें ही खुल सकेंगी। क्रम का निर्धारण नगर निगम और पुलिस के अधिकारी करेंगे। केवल जरूरी काम के लिए ही आम जनता के लिए सरकारी कार्यालय खोले जाएंगे। कार्यालय में केवल 50 फीसद कर्मचारी ही रोटेशन में आएंगे।

माल के लिए गोडाउन,मंडियों में थोक माल, कार्गो, फल-सब्जी लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक रहेगी।
फल और सब्जी थोक बाजार समयावधि रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ही संचालित होगा। थोक किराना, अनाज बाजार ,आलू,प्याज विक्रेता शाम पांच बजे तक दुकान खोल सकेंगे। होटलों और रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति पूर्ववत रहेगी, लेकिन ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
होम डिलीवरी के लिए होटल और रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक रहेगा तथा आम जनता के लिए होम डिलीवरी रात्रि 10.00 बजे तक ही की जा सकेगी।सभी एकल दुकानें शाम पांच बजे तक खुलेंगी। इसमें एकल किराना,डेली नीड्स दुकानें,फल,सब्जी, अंडा, मछली, मांस, पोल्ट्री ,दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें दोपहर बजे तक खोली जा सकेगी लेकिन माल, सुपर मार्केट, सुपर बाजार में स्थित दुकानें नहीं खुलेगी। इनके लिए होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। प्रत्येक रविवार को पूर्ण लाकडाउन रखा जाएगा जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप ,शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी., पैट शाप, न्यूज पेपर, दुग्ध,फल,सब्जी आदि खुल सकेंगे।

रेल, बस, हवाई यात्रियों के लिए टिकट ही होगा पास
रेल, बस, हवाई यात्रा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। टिकट ही उनका ई-पास मान्य होगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम तीन एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।
ये खुले रहेंगे

  • लोक सेवा केंद्र और च्वाइस सेंटर शाम पांच बजे तक खुलेंगे
  • हार्डवेयर, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, ए.सी.,कूलर संबंधी दुकानें
  • पंजीयन कार्यालय आनलाइन व टोकन सिस्टम से खुलेंगे
  • सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक और पशु- चिकित्सालय
  • मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी करेंगे
  • दुग्ध पार्लर ,न्यूज पेपर हाकर को सुबह छह से 11 बजे तक, शाम पांच से 7.30 बजे तक अनुमति
  • पेट शॉप/एक्वेरियम को सुबह छह से आठ बजे तक,शाम पांच से 6.30 बजे तक अनुमति
  • बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
  • टेलीकाम, रेलवे और एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय
  • वर्कशाप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य
  • खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन की अनुमति
  • बीज, उर्वरक, कीटनाशक विकय के लिए दुकान, गोडाउन खुलेंगे
  • कृषि मशीनरी के विक्रय- मरम्मत के लिए दुकानों को शाम पांच बजे तक अनुमति
  • खेतीबाड़ी के लिए कृषि सामग्री के परिवहन की भी अनुमति रहेगी
  • वाहन मरम्मत,पंक्चर सुधार, स्टेशनरी शाप, लांड्री सर्विसेस शाम पांच बजे तक
  • आटा-चक्की, पैकेजिंग मटेरियल कार्य शाम पांच बजे तक
  • ई-कामर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजान, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से होम डिलीवरी
  • कोरियर डिलीवरी की जा सकेगी शाम बजे तक ही की जा सकेगी
  • पोस्ट आफिस, बैंकों, बीमा कार्यालयों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ अनुमति
  • मजदूरों को निगरानी में कैंपस पर रखकर औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति
  • पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी टेलीफोनिक या आनलाइन आर्डर पर होम डिलीवरी करेंगे
  • शासकीय उचित मूल्य दुकानों को टोकन सिस्टम से खोलेंगे
  • वैक्सीनेशन कराने वालों को आने-जाने की अनुमति
  • ये पूरी तरह या आंशिक रूप से बंद रहेंगे
  • सुपर मार्केट, सुपर बाजार, सब्जी बाजार, माल, शो-रुम बंद रहेंगे
  • मैरिज हाल,स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हाल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम बंद रहेंगे
  • सभी शराब दुकानें और बार बंद रहेगें, आनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी
  • सभी पार्क, रिसार्ट, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक, पर्यटन व सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे
  • तेलीबांधा तालाब, बूढातालाब, जंगल सफारी इत्यादि आम जनता के लिए बंद
  • स्कूल -कॉलेज, कोचिंग कक्षाएं विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे
  • छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति
  • सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन
  • विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि कार्यक्रम में 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे
  • मंडियां और सब्जी बाजार जैसे शास्त्री मार्केट रायपुर इत्यादि आम जनता हेतु बंद रहेंगे
  • पान,सिगरेट ठेला,चौपाटी, चाट, समोसा गुपचुप, फास्ट-फूड आदि का विक्रय नहीं होगा
  • वाहन विकय को शो-रुम नही खुलेगें लेकिन वाहन रिपेयरिंग वर्कशाप खुल सकेंगे

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