• May 10, 2024 2:29 am

दूसरे देश में क्रेडिट कार्ड के खर्च पर देना होगा 20% TCS, सरकार ने बदला नियम

19 मई 2023 ! बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नियमों को संशोधित किया है। इसके बाद एक अधिसूचना में सरकार ने कहा कि भारत से बाहर क्रेडिट कार्ड से खर्च की गई रकम को लिब्रराइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) में लाया जा रहा है। सरकार ने बजट 2023 में विदेशी टूर पैकेज और एलआरएस की टीसीएस की मौजूदा दर 5% से बढ़ाकर 20% कर दिया था। शिक्षा और मेडिकल खर्चों को छोड़कर नई दर दर 1 जुलाई 2023 से लागू होगी। हालांकि, टीसीएस (टैक्स क्लेक्शन एट सोर्स) आप टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से विदेश में होने वाला खर्च उदारीकृत धन-प्रेषण योजना (एलआरएस) के दायरे में लाने के लिए फेमा कानून में बदलाव करने का मकसद डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड से भेजी गई राशि के कर संबंधी पहलुओं में समानता लाना है। इससे विदेश में खर्च की गई राशि पर लागू दरों पर ‘स्रोत पर कर संग्रह’ (टीसीएस) किया जा सकेगा।

अगर टीसीएस देने वाला व्यक्ति करदाता है तो वह अपने आयकर या अग्रिम कर देनदारियों के एवज में क्रेडिट या समायोजन का दावा कर सकता है। इस साल के बजट में विदेशी टूर पैकेज एवं एलआरएस के तहत विदेश भेजे गए पैसे पर टीसीएस को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया था। नई कर दर एक जुलाई से प्रभावी होगी।

इससे पहले वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) संशोधन नियम, 2023 अधिसूचित किया था। एलआरएस के तहत एक व्यक्ति आरबीआई की अनुमति के बिना भी एक वित्त वर्ष में अधिकतम 2.5 लाख डॉलर विदेश भेज सकता है।

सोर्स :-” पंजाब केसरी”                  

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