• May 3, 2024 2:35 pm

मुरादाबाद में 3 साल पहले घर में घुसकर नाबालिग बहनों से की थी छेड़खानी

10 अप्रैल2022 | घर में घुसकर नाबालिग बहनों से छेड़खानी करने वाले को दोषसिद्ध करते हुए अदालत ने उसे 5 साल कैद और 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र का है।

छजलैट में रहने वाली दो नाबालिग बहनों से आरोपी शेरखान पुत्र यूसुफ ने 17 जून 2019 को घर में घुसकर छेड़खानी की थी। आरोपी काफी दिनों से दोनों बहनों से आते – जाते समय रास्ते में छेड़खानी करता था।

विरोध पर दी थी घर से उठा ले जाने की धमकी

विरोध करने पर उसने तमंचा दिखाते हुए गोली मारने की धमकी भी दी थी। धीरे-धीरे उसका दुस्साहस बढ़ता गया और घटना वाले दिन वह पीड़िताओं के घर में घुस गया। उसने दोनों बहनों को उठा ले जाने की धमकी भी दी। दोनों बहनों की उम्र घटना के समय 13 और 14 साल थी।

पीड़ित बहनों को मिलेगा मुआवजा

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुभाष सिंह की अदालत में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त शेरखान को IPS की धारा 354, 452 और 506 के तहत दोषी करार दिया। उसे छेड़खानी के लिए अदालत ने 5 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है।

अपर शासकीय अधिवक्ता अकरम खान के मुताबिक अदालत ने दोषी शेरखान को IPC 452 के लिए तीन साल के कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड व IPC 506 के लिए 2 साल की कैद और 3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अदालत ने अर्थदंड में से 10 हजार रुपये पीड़िताओं को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में बराबर-बराबर देने के आदेश दिए हैं।

Source;- ‘’दैनिकभास्कर’’

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