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बंगाल के शिक्षा मंत्री की बेटी नौकरी से बर्खास्त, वापिस लौटानी होगी सैलरी…कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश

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May 20, 2022 ##Bengal, ##education
20 मई 2022 | कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षा राज्य मंत्री परेश चन्द्र अधिकारी की बेटी की सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में बतौर शिक्षक भर्ती को शुक्रवार को रद्द कर दिया और उनसे नौकरी के दौरान प्राप्त सारा वेतन लौटाने को कहा है।

जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अंकिता अधिकारी को निर्देश दिया कि वह नवंबर 2018 से अभी तक प्राप्त वेतन की पूरी राशि दो किश्तों में रजिस्ट्रार के पास जमा कराएं। हाईकोर्ट एक अभ्यर्थी द्वारा दायर उस याचिका की सुनवाई कर रहा था, जिसमें दावा किया गया था कि भर्ती परीक्षा में अधिकारी की बेटी के मुकाबले ज्यादा अंक लाने के बावजूद उसे नौकरी नहीं दी गई। बता दें कि बेटी की गैर-कानूनी तरीके से भर्ती को लेकर आज दिन में पूछताछ के लिए मंत्री सीबीआई के दफ्तर पहुंचे थे।

Source;-“पंजाबकेसरी” 

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