अगस्त 4 2023 ! इस विधेयक के ज़रिए मोदी सरकार उस अध्यादेश को क़ानून बनाना चाहती है, जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के पास दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफ़र का आख़िरी अधिकार होगा.
माना जा रहा है कि सोमवार को ये विधेयक राज्यसभा में पारित हो सकता है.
इस विधेयक के पारित होने से पहले सदन में सत्ता और विपक्ष के नेताओं के बीच चार घंटे तक तीखी बहस हुई.
विपक्ष ने इसे देश के संघीय ढांचे पर हमला बताया तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विपक्ष इस बिल का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो अरविंद केजरीवाल उनके गठबंधन को छोड़ देंगे.
अमित शाह ने विपक्ष के उस दावे को सिरे से ख़ारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद संसद ये क़ानून नहीं बना सकता.
उन्होंने सदन में कहा कि अरविंद केजरीवाल नौकरशाहों को अपने कंट्रोल में इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बंगले के निर्माण और अन्य मामलों में हुए कथित भ्रष्टाचार में पकड़े जाने का डर है.
उन्होंने ये भी कहा कि ये अध्यादेश लाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद दिल्ली सरकार उन अधिकारियों के तबादले करने लगी थी जो केजरीवाल पर लगे आरोपों की जांच का हिस्सा थे, सतर्कता विभाग के कामकाज़ को रोकने की कोशिश की गई.
सोर्स :-“BBC न्यूज़ हिंदी”