• June 8, 2026 11:01 pm

सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए आयात की जाने वाली दवाओं पर सीमा शुल्‍क हटाया

Share More

नई दिल्ली 30 मार्च। केंद्र सरकार ने दुर्लभ बीमारियों के उपचार के उद्देश्‍य से व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली सभी दवाओं और विशेष खाद्य पदार्थों को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान की है। छूट वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों को दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस छूट का लाभ उठाने के लिए, व्यक्तिगत आयातक को केंद्रीय या राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशक या जिले के सिविल सर्जन से जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने विभिन्न कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिज़ुमाब को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्रदान की है।

इन दवाओं पर सामान्‍यत: दस प्रतिशत की दर से बुनियादी सीमा शुल्क लगता है जबकि जीवन रक्षक दवाओं और टीकों की कुछ श्रेणियों पर बुनियादी सीमा शुल्‍क की रियायती दर पांच प्रतिशत या शून्य है। मंत्रालय ने कहा, सरकार को दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और इन पर सीमा शुल्क में रियायत की मांग संबंधी कई अभ्यावेदन मिले हैं। मंत्रालय ने कहा कि इस छूट से इन दवाओं के आयात पर लागत कम होगी और मरीजों को राहत मिलेगी।

(वी.के. झा)


Share More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *